आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस- गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

30 Sep 2021 10:10 AM GMT

  • आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस- गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई

    गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भाजपा सांसद दीनू बोघा सोलंकी की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।

    सोलंकी को 2019 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए 2019 में एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जब कार्यकर्ता ने गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी।

    न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय और न्यायमूर्ति एसी जोशी की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए और उन्हें सशर्त जमानत देते हुए कहा कि सीबीआई अदालत का फैसला 'धारणाओं और अनुमानों' पर आधारित था और फैसला 'प्रथम दृष्टया गलत' था।

    गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष उनकी अपील (सीबीआई के न्यायालय के दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ फाइल) की लंबित अवधि की अवधि के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया।

    न्यायालय ने पाया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और शरद बर्धी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 एआईआर 1622 के मामले का उल्लेख किया और कहा कि अपराध के आरोपी को दोषी साबित होना चाहिए न कि साबित होना चाहिए।

    अदालत ने यह भी देखा कि शुरू में आवेदक को राज्य पुलिस अधिकारियों या सीआईडी ​​द्वारा आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालांकि, जब मामला वर्ष 2013 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि एक व्यक्ति आवेदक द्वारा नियोजित व्यक्ति ने कहा कि उसने आवेदक को यह कहते हुए सुना है कि मृतक के संबंध में कुछ करने की आवश्यकता है।

    इसलिए, वर्ष 2013 में सीबीआई ने उसे मृतक (आरटीआई कार्यकर्ता) की हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोपी नामित किया।

    इन परिस्थितियों में, कोर्ट ने सीबीआई के फैसले को अस्थिर पाया, जबकि यह देखते हुए कि शरद बर्धी चंद शारदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था और कोर्ट को इसके खिलाफ स्थापित साक्ष्य की कोई सीरीज नहीं मिली।

    कोर्ट का विचार था कि आवेदक के झूठे फंसाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, अदालत ने उन्हें एक लाख निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक मुचलके पर इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

    पृष्ठभूमि

    अदालत ने 2009 से 2014 तक जूनागढ़ के सांसद ने सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी के साथ हत्या और साजिश का दोषी ठहराया था। मामले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में शैलेश पांड्या, बहादुरसिंह वढेर, पंचन जी देसाई, संजय चौहान और उदाजी ठाकोर शामिल थे।

    गिर वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास अवैध खनन का पर्दाफाश करने के लिए वकील जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें सोलंकी आरटीआई आवेदनों के माध्यम से शामिल था। 2010 में जेठवा ने एशियाई शेर के एकमात्र निवास, गिर अभयारण्य में और उसके आसपास अवैध खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।

    जनहित याचिका में दीनू सोलंकी और शिवा सोलंकी को प्रतिवादी बनाया गया था। इसमें जेठवा ने अवैध खनन में अपनी संलिप्तता दिखाने वाले कई दस्तावेज पेश किए थे।

    जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के बाहर जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    शुरुआत में अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की और दीनू सोलंकी को क्लीन चिट दे दी।

    हाईकोर्ट ने जांच से असंतुष्ट होकर 2013 में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया।

    सीबीआई ने नवंबर 2013 में सोलंकी और छह अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उनके खिलाफ मई 2016 में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे।

    अदालत ने पहले ट्रायल के दौरान 196 गवाहों से पूछताछ की। आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उनमें से 105 मुकर गए (सीबीआई मामले का समर्थन नहीं किया)।

    जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा ने फिर से सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। एचसी ने 2017 में एक नए ट्रायल का आदेश दिया था।

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