आरएसएस रूट मार्च: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुमति न देने पर अवमानना याचिका पर तमिलनाडु के गृह सचिव, डीजीपी को नोटिस जारी किया

Avanish Pathak

1 Nov 2023 6:24 PM IST

  • आरएसएस रूट मार्च: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुमति न देने पर अवमानना याचिका पर तमिलनाडु के गृह सचिव, डीजीपी को नोटिस जारी किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को रूट मार्च निकालने की अनुमति देने के संबंध में पहले जारी किए गए अदालती आदेशों का पालन ना करने पर बुधवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना की।

    जस्टिस जी जयचंद्रन पार्टी की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके बाद राज्य ने उन्हें राज्य में पुलिस अधिकारियों को अनुमति देने के निर्देश देने वाले पहले के आदेश के बावजूद रूट मार्च करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

    अदालत ने कहा कि राज्य अदालत के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता और राज्य को "प्रशासन में अक्षम" कहा।

    इसके बाद अदालत ने राज्य के वकील के अनुरोध के अनुसार मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और तमिलनाडु के गृह सचिव पी अमुधा, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शंकर जीवाल और अन्य अधिकारियों को वैधानिक नोटिस जारी किया, जिसे चार सप्ताह के भीतर वापस करना होगा।

    हालांकि अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पाराज ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने पहले के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, इसलिए इस अनुरोध पर ध्यान दिया जा सकता है, हालांकि जज ने उनके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने पहले कहा था कि वर्तमान मामले में हालांकि राज्य ने रूट मार्च की अनुमति ना देने के ‌लिए कुछ कारण बताए थे, लेकिन वे केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार/अवहेलना करने के लिए थे और राज्य मशीनरी की अक्षमता को उजागर करते थे।

    अदालत ने यह भी कहा था कि अस्वीकृति आदेश में बताए गए कारण विशेष दिनों में होने वाली असुविधाएं नहीं हैं, बल्कि सामान्य कारण हैं जो वर्ष के सभी दिनों में मौजूद रहेंगे। इस प्रकार अदालत ने कारणों को सामान्य और अनुचित पाया था।

    साथ ही, अदालत ने आयोजकों को जिला पुलिस अधीक्षक को यह अंडरटेकिंग देने का भी निर्देश दिया था कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और अन्य प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अदालत ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण जुलूस सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

    अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आयोजकों से विचार-विमर्श के बाद अनुमति जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि आयोजक मार्ग में मामूली बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को किसी विशेष मार्ग पर बंदोबस्त उपलब्ध कराना मुश्किल लगता है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मार्ग बदलने की आड़ में शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने रैली/सभा की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले अनुमति जारी करने को भी कहा।

    केस टाइटल: एमआरएस राजा देसिंगू बनाम पी अमुथा आईएएस

    केस नंबर: SUB APPL 791/2023 और CONT P 139790/2023 (फाइलिंग नंबर)

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