अभियुक्तों की भूमिका, घटना और पीड़ित के संबंध में उनकी स्थिति मामले में "समानता" को तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

20 Jun 2022 9:31 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी केस में समानता के मामले में निर्णय लेने में अभियुक्तों की भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़िता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

    जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392, 397, 411 सपठित धारा 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी साजिद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    अभियोजन पक्ष का मामला था कि पिछले साल अप्रैल में बंदूक की नोक पर लूट को लेकर पीसीआर कॉल आई थी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह सुबह करीब 10 बजे कार्यालय में मौजूद था तो तीन लड़के कार्यालय में घुसे और मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड से बंदूक और चाकू की मदद से 9,98,170 रुपये की राशि लूट ली और उसके बाद भाग गए।

    अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता समेत सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के कहने पर टॉय गन के साथ पांच लाख रुपये की राशि बरामद की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सह-आरोपियों को सत्र न्यायालय ने जमानत दी और मामले में समानता के आधार पर जमानत का दावा किया।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग है, क्योंकि वह मास्टरमाइंड है और उसने टीआईपी कार्यवाही में शामिल होने से भी इनकार कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "केस में समानता के मामले का फैसला करने में आरोपी की भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

    अदालत का विचार था कि चूंकि मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में दिन के उजाले में लूट की गई और याचिकाकर्ता की निशानदेही पर लूट की राशि बरामद की गई, जो कथित तौर पर "मास्टरमाइंड" है। इस तरह अदालत ने कहा कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: साजिद खान बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 579

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