स्पीडी ट्रायल का अधिकार मृत पत्र नहीं रह सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने कमर्शियल क्वांटिटी एक्स्टसी के साथ पकड़े गए आरोपी को जमानत दी

LiveLaw News Network

10 Feb 2022 1:25 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि न्याय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में निहित एक मौलिक अधिकार है और इसे इस न्यायालय द्वारा उसकी पूर्ण भावना में लागू करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह कानून के एक मृत पत्र (Dead Letter) के रूप में रहेगा।

    चार साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) के तहत जमानत देते समय यह टिप्पणी की।

    जस्टिस चंद्रधारी सिंह महेश द्वारा दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। इसके पास कथित तौर पर 20 ग्राम एक्स्टसी (व्यावसायिक मात्रा) बरामद हुआ था।

    उसके खिलाफ जांच पूरी हो गई और सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भी दायर किया गया। उसके खिलाफ नवंबर, 2018 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत आरोप तय किए गए।

    हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक कुल 14 गवाहों में से केवल दो गवाहों के बयान लिए गए। ऐसे में निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इस प्रकार, लंबित मुकदमे में आवेदक को अनिश्चित काल के लिए कैद में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि त्वरित न्याय हो और विचाराधीन आवेदक के साथ अन्याय न हो।"

    आवेदक ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अक्षय भंडारी और दिग्विजय सिंह ने प्रस्तुत किया कि वह एक विचाराधीन आरोपी के रूप में चार साल से अधिक समय से जेल में बंद है, जबकि मुख्य आरोपी जिसके खिलाफ 42 ग्राम एक्स्टसी रखने का आरोप है, पहले ही जमानत पर जेल से बाहर है।

    राज्य की एपीपी कुसुम ढल्ला ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक से बरामद मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा का था। इसके अलावा दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन का सीडीआर विश्लेषण भी उनकी निकटता और प्रतिबंधित सामग्री की डिलीवरी के स्थान पर उपस्थिति की पुष्टि करता है।

    कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दो गुना शर्तों को पूरा नहीं किया जाताः

    पहला, लोक अभियोजक की सुनवाई और दूसरा, उचित आधार पर अदालत की संतुष्टि कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है। उसके समान प्रकृति का अपराध नहीं करने की संभावना है।

    वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि न तो स्टटेस रिपोर्ट और न ही एपीपी ने तर्कों के दौरान किसी अन्य आपराधिक मामलों में आवेदक की पिछली संलिप्तता का हवाला दिया गया। इस तरह आवेदक की पृष्ठभूमि साफ है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह न्यायालय संतुष्ट है कि पूर्वगामी पैराग्राफ में प्रावधान के विश्लेषण और तथ्यों के लिए इसके आवेदन के आधार पर उचित आधार हैं। नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने वाले आवेदक को इस न्यायालय में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी, जिस पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने का आरोप लगाया गया था और जिसके बयान के आधार पर आवेदक पर आरोप लगाया गया था, पहले ही जमानत पर रिहा हो चुका है।

    केस शीर्षक: महेश बनाम राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 108

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