पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
Sharafat
26 Oct 2023 11:27 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि जहां पक्षकार बालिग हैं, उनकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का उनका अधिकार भारत के संविधान तहत संरक्षित है और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों के ऐसे रिश्ते पर आपत्ति नहीं कर सकते।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि जोड़े के विवाह के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता और राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत है।
बेंच ने कहा,
“याचिकाकर्ताओं के बीच विवाह के तथ्य और उनके बालिग होने के तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है। कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंध या याचिकाकर्ताओं के बीच वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते।"
सुरक्षा की मांग करने वाले जोड़े ने अदालत का रुख किया और जस्टिस गेडेला को बताया कि अगस्त में एक समन्वय पीठ ने उस व्यक्ति के खिलाफ महिला द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था, जब उसने यह रुख अपनाया था कि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा झूठे और तुच्छ आधार पर मामला दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया।
यह प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर के लंबित रहने के दौरान अप्रैल में उनकी शादी हो गई और तब से वे खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं।
अदालत ने दंपति को यह कहते हुए राहत दी कि एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते इससे उनके संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
तदनुसार अदालत ने दिल्ली पुलिस को जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनमें से किसी को, विशेषकर महिला के माता-पिता या परिवार के सदस्यों से कोई नुकसान न हो।
अदालत ने कहा,
“याचिकाकर्ताओं का अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत अमिट और संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। समान रूप से राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत है।”
केस टाइटल : श्रीमती. दीपाली और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य
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