बिना विलंब जमानत याचिका दायर करने का अधिकार और कानूनी सहायता तक पहुंच 'आपस में जुड़ी हुई है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिए उपाय सुझाए
Avanish Pathak
14 Sept 2022 6:24 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि बिना देरी के जमानत दाखिल करने के अधिकार और एक पात्र कैदी की कानूनी सहायता तक पहुंच आपस में जुड़ी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक उपायों का सुझाव दिया ताकि विचाराधीन कैदियों द्वारा उचित कानूनी सहायता के अभाव में जमानत याचिका दायर करने में देरी को दूर किया जा सके।
जस्टिस अजय भनोट ने कहा,
"जमानत याचिका दायर करने का अधिकार भ्रामक हो जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूर का सपना बनी रहती है यदि एक हकदार कैदी की कानूनी सहायता का अधिकार प्रभावी नही होता है।"
उन्होंने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जो कानूनी सहायता के लिए उचित पहुंच की कमी के कारण जमानत याचिका दायर करने में असमर्थ हैं। अदालत ने कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को उठाते हुए कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थता के संबंध में विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दे पर ध्यान दिया और उपायों का सुझाव दिया।
इस संबंध में, न्यायालय ने जेल अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित राज्य अधिकारियों को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए निम्नलिखित उपाय सुझाए:
a. जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराधों के आरोपी कैदियों को कानूनी सहायता के लिए एसओपी के साथ एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, जिन्होंने निचली अदालत द्वारा जमानत की अस्वीकृति के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दायर नहीं किया है। एक वर्ष की उक्त अवधि केवल सुझाव है। उक्त अवधि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है।
b. जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराध करने के आरोपी कैदियों को कानूनी सहायता देने के लिए एसओपी के साथ एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, जो कारावास के छह महीने बाद निचली अदालत के समक्ष जमानत आवेदनों को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं। छह महीने की उक्त अवधि केवल सुझाव है। उक्त अवधि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है।
c. राज्य विधिक सेवा समिति हाईकोर्ट को विचाराधीन कैदियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया तय करने का सुझाव दे सकती है, और विशेष रूप से जिनके पास कोई पैरोकार नहीं है।
d. कानूनी सहायता अधिवक्ताओं को जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध करने और शीघ्र सुनवाई के लिए उपाय करने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं।
e. हाईकोर्ट द्वारा पहली जमानत आवेदन खारिज होने की स्थिति में बाद में जमानत आवेदन दाखिल करना।
f. जेल प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी बंदियों की सूची बनाए रखेंगे जिनमें कारावास की तिथि, सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करने की तिथि, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति की तिथि, हाईकोर्ट द्वारा जमानत आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति की तिथि, दोषसिद्धि की तिथि और लंबित जमानत आवेदन की नवीनतम स्थिति का विवरण होगा। न्यायालयों के अद्यतन आदेश पत्र तथा जेलों में सूचीबद्ध होने की संभावित तिथियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
g. बंदियों को मामले की स्थिति की नियमित सूचना। कानूनी सहायता पाने वालों सहित बंदियों से नियमित फीडबैक लें।
न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के वैधानिक कर्तव्य और कैदियों के मौलिक अधिकारों ने एसएलएसए पर एक ऐसी योजना तैयार करने का दायित्व डाला है, जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान होगा-
(i) उन कैदियों की पहचान करना जो जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराधों के लिए विचाराधीन हैं और जिन्होंने कारावास के बाद समय पर निचली अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।
(ii) उन कैदियों की पहचान करने के लिए जो जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, लेकिन निचली अदालत द्वारा उनके जमानत आवेदन को खारिज करने के बाद एक त्वरित समय सीमा में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करने में विफल रहे हैं,
(iii) उन कैदियों की पहचान करने के लिए जो जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पहले के जमानत आवेदनों को खारिज करने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष बाद में जमानत दाखिल करने में असमर्थ हैं,
(iv) उन कैदियों की पहचान करना जो सुनवाई में देरी के कारण जघन्य अपराधों सहित विभिन्न अपराधों में अपने लंबित जमानत आवेदनों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में असमर्थ हैं,
(v) यह पता लगाना कि क्या उक्त कैदियों की जमानत अर्जी को तेजी से फाइल करने या प्रभावी रूप से मुकदमा चलाने में असमर्थता अधिनियम की धारा 13 सहपठित धारा 12 के तहत समझे गए कारकों के कारण है,
(vi) कानूनी सहायता के लिए अर्हता प्राप्त कैदियों से संपर्क करना, उन्हें बिना किसी देरी के जमानत आवेदन दाखिल करने के उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उनके लिए आवश्यक कानूनी सहायता की प्रकृति का निर्धारण करना,
(vii) कानूनी सहायता प्रदान करने और जमानत आवेदन दाखिल करने की सुविधा के लिए
मामला
न्यायालय अनिल गौर नामक एक व्यक्ति के मामले से निपट रहा था, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के नागरिक हैं, और एक हत्या के मामले में कारावास के बाद उसके करीबी और प्रियजनों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया था।
चूंकि उनके पास निचली अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर करने के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच नहीं थी, इसलिए, 2019 में निचली अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद, हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर करने में उन्हें 3 साल से अधिक का समय लगा।
उसे जमानत के लिए योग्य पाते हुए, अदालत ने आदेश दिया कि अदालत की संतुष्टि के लिए उसे एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानत देने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
केस टाइटल- अनिल गौर @ सोनू @ सोनू तोमर बनाम यूपी राज्य। [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 16961 of 2022]
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 435