'चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार का अधिकार भी शामिल है': राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन को ईडी का समन रद्द किया
LiveLaw News Network
24 Nov 2023 1:07 PM GMT
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में विधान चुनाव में बाणनेर से कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा राम जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को परिस्थितियों में "उचित नहीं" मानते हुए रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाला एक उम्मीदवार है और हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव लड़ने के उसके अधिकार में प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है।"
जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मतदान 25 नवंबर, 2023 को होना था, जबकि ईडी ने 20 नवंबर को जैन को समन जारी किया, और उन्हें 22 नवंबर को जयपुर (अपने निर्वाचन क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर) स्थित कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा।
“यह समझ में आता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है और उनके लिए जयपुर में संबंधित कार्यालय में 500 किलोमीटर की यात्रा करना और अपने निर्वाचन क्षेत्र में 500 किलोमीटर वापस जाना उचित और संभव नहीं होगा, वह भी तब, जब यह स्पष्ट नहीं है कि समन का उद्देश्य क्या है और किस हैसियत से उसे (अभियुक्त/गवाह) बुलाया गया है।”
अदालत ने आगे कहा कि जैन को यह जानने का अधिकार है कि उनके खिलाफ आरोप की प्रकृति क्या है और उन्हें किस कारण से बुलाया जा रहा है ताकि वह आवश्यक सामग्री एकत्र कर सकें और उपस्थित रह सकें।
तदनुसार, अदालत ने ईडी को 3 दिसंबर, 2023 के बाद की किसी भी तारीख के लिए बेहतर विवरण के साथ जैन को एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी, क्योंकि उस समय तक चुनाव की गिनती पूरी हो चुकी होगी।
कोर्ट ने कहा, चुनाव की अवधि में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी विभाग की ओर से दिया गया गया नोटिस दी गई परिस्थितियों में उचित नहीं है और उक्त टिप्पणियों के साथ समन रद्द कर दिया।
केस टाइटलः मेवा राम जैन पुत्र श्री चिंतामन दास जैन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
केस नंबर: SB Criminal Miscellaneous Petition No 7313/2023