भुला दिए जाने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फैसले में पहचान छुपाने की याचिका पर हाईकोर्ट रजिस्ट्री, Google और इंडियन कानून से जवाब मांगा

Shahadat

28 Nov 2023 10:44 AM IST

  • भुला दिए जाने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फैसले में पहचान छुपाने की याचिका पर हाईकोर्ट रजिस्ट्री, Google और इंडियन कानून से जवाब मांगा

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिन्हें आपराधिक मामले में पहले और दूसरे आरोपी के रूप में पेश किया गया, जिसे बाद में पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 2012 में अदालत के फैसले के जरिए एफआईआर रद्द कर दी गई। उनका आरोप है कि अदालत का फैसला उनके नाम के साथ हाईकोर्ट की वेबसाइट के साथ-साथ इंडियन कानून जैसी वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है, जो उनके निजता और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने नोटिस जारी कर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कानून और Google India से जवाब मांगा। रजिस्ट्रार जनरल (केरल हाईकोर्ट) को पहले प्रतिवादी के रूप में रखा गया, शिकायत निवारण (अपीलीय) प्राधिकरण (पक्षकारों की निजता) के रजिस्ट्रार को दूसरे प्रतिवादी के रूप में रखा गया। वहीं इंडियन कानून तीसरा प्रतिवादी और Google India चौथा प्रतिवादी है।

    याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 2012 की शुरुआत में अदालत द्वारा एफआईआर रद्द करने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं की पहचान अभी भी फैसले में दिखाई दे रही है, जो हाईकोर्ट की वेबसाइट के साथ-साथ भारतीय कानून पर भी उपलब्ध है।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी पहचान छुपाने के लिए भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कानून के समक्ष अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी और कारण के रूप में उनकी वेबसाइट नीति का हवाला देते हुए उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने अपना नाम छुपाने के लिए हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष अभ्यावेदन को भी प्राथमिकता दी। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया और कहा कि नामों को छिपाने के अनुरोध को न्यायिक उपचार द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उनके नाम पर एफआईआर रद्द करने से आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन फैसले में उनकी पहचान की उपलब्धता उनके सामाजिक कल्याण और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करती है। यह प्रस्तुत किया गया कि फैसले की कॉपी को कई डिजिटल प्लेटफार्मों पर अनंत काल तक बनाए रखने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं हुआ और यह भूल जाने के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ताओं ने वैश्य के.जी. बनाम भारत संघ (2023) मामले में कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार के आधार पर पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में पक्षकारों के नामों को छिपाने की अनुमति दी।

    यह भी तर्क दिया गया कि जुल्फिकार अहमद खान बनाम क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया (पी) लिमिटेड (2019) में दिल्ली हाईकोर्ट ने भूल जाने के अधिकार और अकेले छोड़ दिए जाने के अधिकार को निजता के अधिकार के आवश्यक पहलुओं के रूप में मान्यता दी है।

    याचिका में आगे कहा गया कि उनकी पहचान छुपाए बिना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्णयों की उपलब्धता उनके साथ-साथ उनके परिवार के सम्मान और निजता के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

    इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की वेबसाइट के साथ-साथ इंडिया कानून से भी उपलब्ध फैसले से अपनी पहचान हटाने की मांग की।

    याचिका याचिकाकर्ता एडवोकेट राघुल सुधीश, जे. लक्ष्मी, एलिजाबेथ मैथ्यू, बिनी दास, धरसाना ए. और अरविंद शंकर.एम द्वारा दायर की गई है।

    केस नंबर: WP (C) नंबर 39389/2023

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