घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत साझा घर में निवास का अधिकार अपरिहार्य अधिकार नहीं, जब बहू को सास-ससुर के खिलाफ खड़ा किया गया होः दिल्‍ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 March 2022 2:50 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार साझा घर में निवास का अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर, जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता हो।

    जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा,

    "इस प्रकार, जहां निवास एक साझा घर है, यह मालिक पर अपनी बहू के खिलाफ बेदखली का दावा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। पार्टियों के बीच एक तनावपूर्ण संघर्षपूर्ण संबंध यह तय करने के लिए प्रासंगिक होगा कि बेदखली के आधार मौजूद हैं या नहीं।"

    अदालत एक सिविल सूट में 10.07.2018 को पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी।

    प्रतिवादी ने एक पंजीकृत 27.09.2004 के बिक्री विलेख के तहत संबंधित संपत्ति का पूर्ण और एकमात्र मालिक होने का दावा किया। प्रतिवादी ने मूल रूप से उत्तर पक्ष (अपीलकर्ता) के खिलाफ उसकी बहू होने के नाते बेदखली का मुकदमा दायर किया था।

    इसलिए कथित अवैध कब्जे के बाजार किराए के बराबर हर्जाने के साथ कब्जे की एक डिक्री अपीलकर्ता के खिलाफ पारित किया गया और उसे ऐसी संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को बनाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की एक डिक्री भी पारित की गई थी।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2003 में अपीलकर्ता के साथ प्रतिवादी के बेटे की शादी के बाद, वे दोनों प्रतिवादी के साथ रह रहे थे और उसके बाद वे वर्ष 2004 में खरीदी गई संपत्ति में रहने लगे।

    अपीलकर्ता बहू का मामला था कि वह प्रतिवादी के बेटे की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ वाद संपत्ति में संलग्न बाथरूम वाले एक कमरे और बालकनी में रहती थी, जो साइट योजना में चिह्नित थी।

    अपीलकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि एस केसर सिंह ने संयुक्त परिवार के फंड और पैतृक संपत्ति की बिक्री आय से वाद संपत्ति खरीदी थी और उसकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी द्वारा इस तरह के पैतृक धन से विषयगत संपत्ति खरीदी गई थी, इसलिए वाद संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, जिसमें अपीलकर्ता को भी निवास करने का अधिकार था।

    ट्रायल कोर्ट ने हालांकि माना कि संपत्ति प्रतिवादी की स्वयं अर्जित संपत्ति थी और अपीलकर्ता संपत्ति में बहू के रूप में रह रही थी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद, उसे उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "जाहिर है, अपीलकर्ता का पति 2016 से विषय संपत्ति में नहीं रह रहा है और प्रतिवादी ने यह भी वचन दिया था कि वह यहां अपीलकर्ता को समान स्थिति की एक वैकल्पिक संपत्ति प्रदान करेगा और इसलिए इन परिस्थितियों में क्या वह विषयगत संपत्ति में रहने के लिए जोर दे सकती है, जबकि उसके सास-ससुर उसमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का इरादा रखते हैं, उसे इसका जवाब दिया जाना चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या यह पैतृक संपत्ति है?"

    अदालत का विचार था कि अपीलकर्ता ने एस केसर सिंह और बेटों के नाम पर किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया था या कभी पैतृक संपत्ति थी या कथित तौर पर पैतृक धन से खरीदी गई थी।

    हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि यह एस केसर सिंह की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, न कि एचयूएफ संपत्ति या पैतृक संपत्ति।

    अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता की दलीलें बिना आधार के और बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के महज दावे हैं।"

    इसमें कहा गया है, "जाहिर है कि जहां पार्टियां रह रही हैं, वह एक फ्लैट है, जिसमें केवल तीन बेड रूम हैं, एक ड्राइंग रूम है और अपीलकर्ता के पास उक्त फ्लैट में एक कमरा है, तो यह देखते हुए कि उनके द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ विभिन्न शिकायतें दर्ज की गई हैं; उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होने के कारण, क्या ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए एक साथ रहना और अपने अस्तित्व के लिए हर पल से लड़ना उचित होगा।"

    कोर्ट ने कहा, "बेशक, डीवी एक्ट की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार साझा घर में निवास का अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर, जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इस मामले में, दोनों लगभग 74 और 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक होने और अपने बूढ़े होने के कारण, शांति से जीने के हकदार हैं..।"

    इसलिए न्यायालय ने पाया कि चूंकि पार्टियों के बीच संघर्षपूर्ण संबंध मौजूद था, इसलिए वृद्ध माता-पिता को अपीलकर्ता बहू के साथ रहने की सलाह नहीं दी जाएगी और इसलिए यह उचित होगा कि अपीलकर्ता को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए जैसा कि अपील में निर्देशित है।

    केस शीर्षक: रवनीत कौर बनाम प्रीथपाल सिंह धिंगरा

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 151

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