कैट के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के समान लाभ के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 July 2023 10:05 AM GMT

  • कैट के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के समान लाभ के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    Allahabad High Court 

    हाईकोर्ट के जजों के साथ समानता दिखाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1985 (1985 नियम) के नियम 15-ए के तहत पेंशन और अन्य भत्तों के एक हिस्से के रूप में घरेलू सहायता भत्ते के हकदार हैं।

    ज‌स्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और ज‌स्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,

    “यह भी ध्यान देने योग्य है कि नियम 1985 के नियम 15-ए में, ध्यान देने योग्य शब्द “करेगा” है, जो उसमें आता है और तदनुसार यह अनिवार्य है। इस प्रकार, नियम 1985 का आदेश यह है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उपलब्ध सेवा की शर्तें और अन्य सुविधाएं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नियम 15-ए में आने वाली भाषा की अनिवार्य प्रकृति उत्तरदाताओं के लिए सभी अनुलाभ उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाती है, जिसमें, हमारी राय में, घरेलू सहायता भत्ता भी शामिल होगा। घरेलू सहायता भत्ते का लाभ, वास्तव में, एक सेवानिवृत्ति लाभ है और इसलिए इसे अधिनियम 1954 की धारा 2 (जीजी) में होने वाली अभिव्यक्ति 'पेंशन' में शामिल किया जाएगा।"

    1985 के नियमों के नियम 15-ए में प्रावधान है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उपलब्ध सेवा की शर्तें और अन्य सुविधाएं हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश के समान होंगी जैसा कि हाईकोर्ट न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और हाईकोर्ट न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में निहित है।

    याचिकाकर्ता ने यूपी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर काम करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल हो गए। वह 22.05.2005 को ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 2007 तक उन्हें घरेलू सहायता भत्ता दिया जाता था, हालांकि बाद में इसे बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने रिट कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया।

    राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 पेंशन लाभ/घरेलू सहायता भत्ते का प्रावधान नहीं करता है। आगे कहा गया कि समानता के आधार पर कोई भी पेंशनभोगी केवल वैधानिक नियमों के तहत ही कोई दावा कर सकता है, अन्यथा नहीं।

    न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया और पाया कि 1954 अधिनियम की धारा 2 (जीजी) 'पेंशन' को परिभाषित करती है जिसमें न केवल पेंशन बल्कि मृत्यु के माध्यम से देय अन्य सेवानिवृत्ति लाभ या राशि भी शामिल है।

    इस प्रकार, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उपलब्ध घरेलू सहायता भत्ता सहित कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी उपलब्ध होगा।

    प्रतिवादियों को 01.03.2008 से याचिकाकर्ता को घरेलू सहायता भत्ते का लाभ देने का निर्देश देते हुए, न्यायालय ने कहा कि घरेलू सहायता भत्ते के भुगतान के लिए दावा करने का अधिकार 1985 के नियमों के नियम 15-ए में प्रदान किया गया है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि सेवा की शर्तें और अन्य सुविधाएं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएंगी जैसा कि अधिनियम, 1954 में निहित प्रावधानों के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य हैं।”

    न्यायालय ने 102 (2003) डीएलटी 461 में रिपोर्ट किए गए श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें समान तथ्य की स्थिति में, यह माना गया था कि 1985 के नियम 15-ए के नियमों और सेवा शर्तों के अनुसार पेंशन का अनुदान 1954 अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग- III के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, यानि हाईकोर्ट के जजों के समान।

    उक्त निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने अनुपालन के लिए एक पत्र जारी किया था जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत किया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को घरेलू सहायता भत्ता प्रदान किया गया।

    तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पात्रता को मान्यता देने के बदले, याचिकाकर्ता को घरेलू सहायता भत्ते का लाभ भी दिया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: दिनेश चंद्र वर्मा बनाम यूपी राज्य, प्रधान सचिव, कानून और न्याय के माध्यम से और अन्य [WRIT A No. 18675/2020]

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