जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

9 Aug 2021 4:28 PM IST

  • जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को नवीनतम सरकारी आदेश में एक खंड के बारे में राज्य से जवाब मांगा, जो उन लोगों को दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित करता है जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है।

    न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने यह नोट करते हुए कि बिना टीका लगाया याचिकाकर्ता अकेला रहता है और उसके घर में उसकी रोज की किराने की खरीदारी में मदद करने के लिए कोई नहीं है।

    कोर्ट ने मामले पर आगे के विचार के लिए कल (मंगलवार) के लिए पोस्ट किया है।

    राज्य द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन लोगों को दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित करता है जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जोमी के जोस पेश हुए।

    एडवोकेट जोमी ने तर्क दिया कि यह याचिकाकर्ता और अन्य गैर-टीकाकरण वाले व्यक्तियों को घर में कैद कर देगा, जबकि अन्य जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई है, उन्हें अपने घरों / परिसरों में आने-जाने की अनुमति है। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह खंड कानून में मनमाना और अनुचित है।

    याचिका में आगे कहा गया है कि यह एक टीकाकृत और गैर- टीकाकृत व्यक्ति के बीच भेदभाव करता है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

    राज्य सरकार ने 4 अगस्त को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य में Covid19 प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।

    उक्त आदेश का खंड IV इस प्रकार है कि केवल उन लोगों को जिसने दो सप्ताह से पहले COVID -19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज ली है या जिसके पास 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर निगेटिव प्रमाण पत्र है या जिसके पास COVID-19 पॉजिटिव रिजल्ट एक महीने पहले की अधिक है, दुकानों, बाजारों, बैंकों, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, खुले पर्यटन स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों के अंदर (श्रमिकों / आगंतुकों) की अनुमति होगी।

    केस का शीर्षक: पॉली वडाकन बनाम केरल राज्य एंड अन्य

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