माता मृकुला देवी मंदिर का जीर्णोद्धार | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को मंदिर इंस्पेक्शन पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया

Shahadat

17 May 2022 1:30 PM IST

  • माता मृकुला देवी मंदिर का जीर्णोद्धार | हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को मंदिर इंस्पेक्शन पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 11 वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर माता मृकुला देवी में इंस्पेक्शन कार्य पूरा करने का आदेश दिया है, जो राज्य के लाहौल जिले में स्थित है।

    गौरतलब है कि कोर्ट ने वर्ष 2020 में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए माता मृकुला देवी मंदिर की बिगड़ती स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा शुरू किया था।

    चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ ने 21 अप्रैल को एमिक्स क्यूरी द्वारा निर्मित मंदिर की तस्वीरों का अवलोकन किया और पाया कि यह एक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। इसलिए, एएसआई को मंदिर का इंस्पेक्शन करने, एक अनुमान प्रस्तुत करने और आवश्यक मरम्मत शुरू करने के लिए एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया था।

    इसके अलावा, 13 मई को न्यायालय को सूचित किया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षण अनुभाग ने चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो उन्हें सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देती है।

    न्यायालय के समक्ष आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था, उन्होंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का विस्तार दिया जाए।

    इस दलील को ध्यान में रखते हुए एमिक्स क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि मंदिर वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और यदि संरक्षण के उद्देश्य से तुरंत मरम्मत/पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो यह किसी भी समय गिर सकता है।

    इस पृष्ठभूमि में एमिक्स क्यूरी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक महीने का समय देने के बजाय समिति को इंस्पेक्शन पूरा करने, रिपोर्ट तैयार करने और उसके बाद एक माह की अवधि के भीतर संरक्षण कार्य पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया।

    कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करते हुए कहा,

    "अगर इस बीच समय पर संरक्षण कार्य नहीं करने के कारण मंदिर को कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षण अनुभाग पर होगी।"

    मंदिर का महत्व

    देवी काली को समप्रित मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह माना जाता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों द्वारा लकड़ी के एक खंड से किया गया था।

    यह भी प्रचलित मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवी काली ने यहां खून से लथपथ खप्पर रखा था और आज भी यहां माता काली की मुख्य मूर्ति के पीछे रखा गया है। भक्तों के लिए इसे देखना मना है, क्योंकि लोगों में यह मान्यता है कि अगर कोई गलती से भी इसे देख लेता है तो वह अंधा हो जाता है।

    केस टाइटल - कोर्ट ऑन इट्स मोशन बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. और अन्य (2020 का सीडब्ल्यूपीआईएल नंबर 12)

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