महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब से जमीन खरीदने वाले रिजॉर्ट मालिक ने विध्वंस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
Avanish Pathak
23 Sept 2022 11:15 AM IST
एक व्यवसायी ने कथित तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन पर अपने रिसॉर्ट को विध्वंस से बचाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिसॉर्ट कथित तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब से खरीदी गई जमीन पर बनाया गया है।
याचिकाकर्ता सदानंद कदम ने आरोप लगाया कि 2020-2021 के बीच परब के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उक्त भूमि के संबंध में कई झूठे और परेशान करने वाले शिकायतें शुरू की थी।
उप-मंडल अधिकारी (दापोली) के नोटिस के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट द्वारा यथास्थिति के आदेश और भाजपा नेता की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अलग कार्यवाही लंबित होने के बावजूद, कदम ने कहा कि वह केंद्रीय पर्यावरण और वन, और जलवायु मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2022 को दिए विध्वंस निर्देशों के बारे में जानकर हैरान हैं। ढांचे को हटाने के आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पारित किए गए हैं।
पिछले महीने, एमसीजेडएमए और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये की वसूली की मांग की थी।
कदम ने कहा कि उन्होंने शुरू में एक बंगला बनाने के इरादे से जमीन खरीदी थी और 12 सितंबर, 2017 को अनुमंडल अधिकारी ने भूमि उपयोग को कृषि से गैर-कृषि में बदलने का आदेश पारित किया और एक जमीन के साथ एक मंजिला संरचना के निर्माण की अनुमति दी। यह आदेश महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 18 के तहत पारित किया गया था।
उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीन पर 6 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए और अंततः एक रिसॉर्ट बनाने का फैसला किया। हालांकि, 3 दिसंबर, 2021 को उप-मंडल अधिकारी ने अपने 2017 के आदेश को "एमआरटीपी अधिनियम की धारा 51 के तहत" रद्द कर दिया।
इसलिए, कदम ने रिकॉर्ड और कार्यवाही के ब्योरो की मांग की है, जिसके आधार पर ऑफिस मेमो जारी किया गया था और इसे रद्द करने की मांग की गई थी। उन्होंने अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश भी मांगा है।
चीप जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, जब संघ ने अंतरिम राहत की प्रार्थना का विरोध किया।