'यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव निगम परिषद में नहीं लाया जा सकता': केरल हाईकोर्ट ने नगर निगम के प्रस्ताव पर रोक लगाई

Brij Nandan

21 July 2023 5:42 AM GMT

  • यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव निगम परिषद में नहीं लाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने नगर निगम के प्रस्ताव पर रोक लगाई

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर प्रस्ताव पारित करने के कोझिकोड नगर निगम के प्रस्ताव पर रोक लगा दी।

    जस्टिस एन. नागरेश ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निगम द्वारा जारी प्रस्तावित प्रस्तावों के साथ नोटिस के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, इस हद तक कि यह समान नागरिक संहिता और केंद्र सरकार के संबंध में एजेंडा आइटम नंबर 137 पर विचार करने की अनुमति देता है।

    यह आदेश प्रस्ताव पर चर्चा के खिलाफ भाजपा पार्षद नव्या हरिदास द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था। एजेंडे में एक पंक्ति का प्रस्ताव शामिल था जिसमें केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से पीछे हटने की मांग की गई थी, जिस पर देश में ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया गया है।

    याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करना अवैध है। निगम को 21 जुलाई, 2023 को अपनी बैठक के दौरान यूसीसी पर चर्चा करनी थी और उस पर एक प्रस्ताव पारित करना था।

    न्यायालय ने कहा कि केरल नगर पालिका (परिषद की बैठक की प्रक्रिया) नियम, 1995 के नियम 18(4)(ए) के अनुसार, स्वीकार्य होने के लिए एक प्रस्ताव नगर पालिका की प्रशासनिक शक्ति के भीतर आने वाले मामलों से संबंधित होना चाहिए।

    जस्टिस नागरेश ने कहा,

    "उपरोक्त के मद्देनजर, मैं प्रथम दृष्टया आश्वस्त हूं कि समान नागरिक संहिता पर एक प्रस्ताव निगम परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है।"

    मामले में प्रतिवादी अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया था।

    ये याचिका एडवोकेट साजिथ कुमार वी., विवेक ए.वी., गॉडविन जोसेफ, अखिल विनयन और रोनित जकारिया के माध्यम से दायर की गई है।

    केस टाइटल: नव्या हरिदास बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

    केस नंबर: WP(C) NO. 2023 का 23741

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story