गणतंत्र दिवस हिंसा: लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली
LiveLaw News Network
1 July 2021 5:47 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले के आरोपी जुगराज सिंह को 20 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। जुगराज सिंह कथित तौर पर संरक्षित स्थल के एक प्रतिबंधित क्षेत्र लाल किले में प्राचीर पर एक झंडे पर चढ़ गया था और निशान साहिब का झंडा फहराया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने इस शर्त के अधीन अंतरिम सुरक्षा प्रदान की कि सिंह गणतंत्र दिवस की हिंसा के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी की जांच में सहयोग करेगा।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"जांच अधिकारी उन तारीखों को सूचित करेंगे जिन पर आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वर्तमान आदेश में उल्लिखित लोगों के अलावा लिखित नोटिस द्वारा उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित प्रतिबंधित आवाजाही और लॉकडाउन की मौजूदा महामारी की स्थिति में गृहनगर से दिल्ली की यात्रा करने का उचित अवसर प्रदान करेगा। रिपोर्ट विचार के लिए 20.7.2021 को प्रस्तुत करें।"
सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया कि उसने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं किया है और न ही किसी भी तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। यह भी तर्क दिया गया कि सिंह को केवल सह-आरोपी द्वारा पहचान के आधार पर फंसाया गया था, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।
गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (मध्य दिल्ली) द्वारा आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 186, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427 और धारा 188 शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27, 54 और 59, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
दूसरी एफआईआर गुंजन कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षक पुरातत्वविद् द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लाहौर गेट के अंदर एक भीड़ घुस गई, रोशनी की बिजली की फिटिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, लाल किले की प्राचीर की ओर आरोपित किया और जबरन झंडा फहराया पोल जहां माननीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
मामले में प्राथमिक साजिशकर्ता होने का आरोप लगाने वाले दीप सिद्धू को हाल ही में दोनों प्राथमिकी में अदालत ने जमानत दे दी थी।
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