छात्रों के हित पर किसी के आराम को प्राथमिकता देना निंदनीय: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक की अनुकूल जगह ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज की

Shahadat

14 Oct 2022 5:14 AM GMT

  • छात्रों के हित पर किसी के आराम को प्राथमिकता देना निंदनीय: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक की अनुकूल जगह ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज की

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 48 वर्षीय शिक्षक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अनुकूल जगह पर ट्रांसफर की मांग की गई थी।

    जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह निंदनीय है कि उसे सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए ईश्वर का आभारी होने के बजाय याचिकाकर्ता आराम पाने की कोशिश कर रही है।

    पीठ ने कहा कि शिक्षा विभाग उसके सामने सबसे बड़े वादियों में से एक है और इनमें से अधिकांश रिट याचिकाएं केवल शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन से संबंधित हैं।

    खंडपीठ ने कहा,

    "शिक्षक बनना पवित्र मिशन है। शिक्षा के लिए समर्पण शिक्षक की पहचान है। शिक्षक हमारे दृष्टिकोण में चरित्रवान, ईमानदारी, सादगी और समर्पण के व्यक्ति हैं। उनका मिशन जीवन को रोशन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। ऐसे व्यक्तियों को स्कूल चलाने के लिए सौंपा गया है और यूनिवर्सिटी को अपनी वास्तविक भूमिकाओं को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें शिक्षा के उत्थान के लिए काम करना चाहिए।"

    याचिकाकर्ता शिक्षक है, जिसे टीजीटी (कला) नियुक्त किया गया है और जीएसएसएस कोटखाई, शिमला में तैनात है। वर्तमान याचिका दायर कर उसे अपनी पसंद के स्टेशन पर स्थानांतरित करने की मांग की गई। उसने मेडिकल और मानवीय आधार पर स्थानांतरण की मांग करते हुए कहा कि वह और उसके पति दोनों समान बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी सास की उम्र बढ़ रही है, जिससे प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कोर्ट ने माना कि कहा गया कोई भी आधार अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    कोर्ट ने यह नोट किया,

    "जिस आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, उसे याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एक बार जब याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 48 वर्ष हो जाती है तो उसे यह मानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं होती है कि उसके ससुराल वाले विशेष रूप से सास स्पष्ट रूप से 80 के दशक में होंगी और उन्हें उम्र से संबंधित बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन यह शायद उन सभी कर्मचारियों के लिए भी है जो भाग्यशाली हैं कि उनके माता-पिता, ससुराल वाले या उनमें से कोई भी जीवित है।"

    न्यायालय ने अविनाश नागरा बनाम नवोदय विद्यालय समिति और अन्य (1997) के मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा की। यह माना गया कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों की देखभाल करे, क्योंकि सावधान माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करेंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    "भारतीय समाज में शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया। शिक्षक ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान का निर्माण करता है और छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए क्षमता और ज्ञान, अनुशासन और बुद्धि से लैस करता है। शिक्षक सीखने और अज्ञान को नष्ट करने का संरक्षक होता है। इसलिए महान शिक्षण पेशे के सदस्य के रूप में उन्हें आदर्श होना चाहिए। समर्पित और अनुशासित शिक्षक के बिना सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली भी विफल हो जाती है।"

    न्यायालय ने इस दयनीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की कि शिक्षक केवल अपने स्वयं के हित की देखभाल कर रहे हैं न कि विद्यार्थियों के हित में। इसने सुष्मिता बड़ी बनाम बल्लीगंज शिक्षा समिति (2006) के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें शिक्षक की भूमिका पर भी चर्चा की गई थी।

    फैसले में नोट किया था,

    "आज के शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह महान भारतीय अवधारणा और उनका सम्मानजनक पद लोभ की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाता है।"

    कोर्ट ने कहा कि देश की भविष्य की उम्मीदें और आकांक्षाएं शिक्षा पर निर्भर करती हैं; इसलिए यह अनिवार्य है कि शिक्षण संस्थानों का उचित और अनुशासित कामकाज हो। अधिक विशेष रूप से शिक्षकों को हॉलमार्क होना चाहिए। यदि शिक्षक स्वयं कानूनों और सिद्धांतों को मिटाते हैं तो यह न केवल संस्थान के कामकाज को प्रदूषित करता है, बल्कि इसके मानक को भी खराब करता है। साथ ही अपने छात्रों को अपनाए गए गलत चैनल को भी प्रदर्शित करता है। अगर ऐसा है तो ऐसे शिक्षण संस्थान कैसे हो सकते हैं?

    कोर्ट ने यह नोट किया,

    "यह शैक्षणिक संस्थान हैं, जो इस देश की भविष्य की आशा हैं। वे नैतिकता और अनुशासन की नींव रखते हैं। यदि गतिविधियों को नियंत्रित करने वालों द्वारा कोई क्षरण या अवरोहण होता है तो सभी अपेक्षाएं और आशाएं नष्ट हो जाती हैं। "

    कोर्ट ने कहा कि छात्रों को अनुकूल माहौल और वातावरण प्रदान करने के लिए विशेष दिमाग वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है और जिनकी प्राथमिकता बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई सुनिश्चित करना है।

    अदालत ने कहा,

    "उनसे शिक्षकों से सही मूल्यों को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है, जो स्वाभाविक रूप से उनके आदर्श बन जाते हैं। अपने चुने हुए पेशे के प्रति ईमानदारी और समर्पण ऐसे शिक्षकों की पहचान है।"

    केस टाइटल: अनीता कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य।

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