कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी | हाईकोर्ट के आदेश के बाद BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR

Shahadat

15 May 2025 5:05 AM

  • कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी | हाईकोर्ट के आदेश के बाद BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया।

    BNS की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह धारा किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध मानती है, जो अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को उत्तेजित करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है।

    दूसरी ओर, BNS की धारा 196 (1) (बी) उन कृत्यों से संबंधित है, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए हानिकारक हैं, जो सार्वजनिक शांति को परेशान करते हैं या परेशान करने की संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, BNS की धारा 197 (1) (सी) राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कृत्यों से संबंधित है।

    उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा की गई बहुत ही कठोर टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में की गई, जिसमें मंत्री शाह की टिप्पणियों को 'अपमानजनक', 'खतरनाक' और 'गटर की भाषा' के रूप में वर्णित किया गया था- न केवल संबंधित अधिकारी को निशाना बनाया गया बल्कि समग्र रूप से सशस्त्र बलों को बदनाम किया गया।

    जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने डीजीपी को चेतावनी भी दी थी कि यदि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें अवमानना ​​का सामना करना पड़ेगा।

    जस्टिस श्रीधरन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि वे इस मामले में कोई बहाना नहीं सुनेंगे और उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा।

    न्यायालय ने जब आदेश दिया कि आज (बुधवार) शाम तक FIR दर्ज की जाए तो एडवोकेट जनरल ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए कुछ समय मांगा था।

    इस पर खंडपीठ ने कहा था:

    "रजिस्ट्रेशन करें, अभी रजिस्ट्रेशन करें... हो सकता है कि मैं कल जीवित न रहूं... मैं आपको चार घंटे का समय दे रहा हूं। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया जाए, या कल तक इसका अनुपालन किया जाए।"

    इसके बाद बुधवार रात 9:34 बजे मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को 'राष्ट्र की बहन' कहा।

    इसके बाद रात 11:36 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने पोस्ट किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुख्यमंत्री ने शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।

    विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "वे लोग (आतंकवादी) जिन्होंने (पहलगाम आतंकी हमले में) हमारी बहनों का सिन्दूर मिटा दिया था... हमने उनकी बहन को उन्हें नष्ट करने के लिए भेजकर इन लोगों से बदला लिया।"

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