वर्चुअल कार्यवाही करने के लिए न्यायाधीशों की अनिच्छा तकनीकी प्रगति के साथ चलने में रुकावट: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

28 May 2022 12:16 PM IST

  • वर्चुअल कार्यवाही करने के लिए न्यायाधीशों की अनिच्छा तकनीकी प्रगति के साथ चलने में रुकावट: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि न्यायालयों को तकनीक के नवीनतम विकास के साथ तालमेल बैठाना है, कहा कि वर्चुअल कार्यवाही करने के लिए न्यायाधीशों की अनिच्छा तकनीकी प्रगति के अनुरूप नहीं है।

    यह कहते हुए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही के संचालन की प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने इस प्रकार कहा:

    "इस प्रकार जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही के संचालन की ऐसी प्रणाली का उपयोग किया जाए। वर्चुअल कार्यवाही प्रणाली को और अधिक किफायती और नागरिक अनुकूल बनाकर इसे पीड़ित और/या वादियों को देश और दुनिया के दूरदराज के हिस्सों से न्याय पाने के लिए आधुनिक बनाने का अवसर प्रदान करती है। अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्चुअल सुनवाई ने फिजिकल उपस्थिति के बीच की खाई को पाट दिया गया है।"

    न्यायालय परिवार न्यायालय, रोहिणी न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने और पारस्परिक तलाक के मामलों की सुनवाई के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। याचिका में सुनवाई की वर्चुअल प्रणाली के संबंध में शहर के परिवार न्यायालयों को मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने या उचित दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 29 नवंबर, 2017 को शादी कर ली और वर्तमान में काम कर रहे हैं और पुर्तगाल में रह रहे हैं। इस प्रकार, पक्षकारों ने पुर्तगाल में नोटरी के समक्ष अपनी केस फाइल पर हस्ताक्षर किए और उसे सत्यापित किया। पक्षकारों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई करने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की।

    22 अप्रैल, 2022 को जब मामले की सुनवाई हुई दोनों पक्षों के संयुक्त वकील अदालत में उपस्थित है और दोनों पक्ष वस्तुतः लॉग इन हैं। हालांकि, फ़ैमिली कोर्ट ने पक्षकारों के बयान दर्ज नहीं किए और मामले को तीन अगस्त, 2022 के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही आदेश दिया कि दोनों पक्ष पुर्तगाल में रह रहे हैं और लाभ के लिए काम कर रहे हैं और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

    इस प्रकार, हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम प्रस्ताव में केवल इसलिए कि वे पुर्तगाल में रह रहे है, पक्षकारों के बयान को दर्ज न करके फैमिली कोर्ट एक त्रुटि में पड़ गया था।

    अदालत ने कहा,

    "अदालतों को तकनीकी के नवीनतम विकास के साथ तालमेल बिठाना होगा।"

    तदनुसार, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट (मुख्यालय) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और हाईकोर्ट द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "यह न्यायालय यह भी अपेक्षा करता है कि न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहिणी, उत्तर पश्चिम, दिल्ली धारा 13बी के तहत एचएमए नंबर 744/22 वाली याचिका में प्रथम प्रस्ताव में पक्षों के बयान दर्ज करने के लिए कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक तिथि तय करेगा।"

    इस प्रकार याचिका का निस्तारण किया गया।

    केस टाइटल: संजय सिंह बनाम सुखपाल कौर

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 505

    Next Story