धार्मिक स्वतंत्रता को बिजली के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसाई अल्पसंख्यक संस्‍थान की जमीन के ऊपर हाई टेंशन तार की अनुमति दी

Avanish Pathak

26 Sep 2023 7:30 AM GMT

  • धार्मिक स्वतंत्रता को बिजली के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसाई अल्पसंख्यक संस्‍थान की जमीन के ऊपर हाई टेंशन तार की अनुमति दी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट मैरी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन की जमीन के ऊपर से गुजर रहे "हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन" के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त संस्‍थान ईसाई अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। जमीन पर संस्‍थान का ही मालिकाना है।

    विचाराधीन लाइन की स्‍थापाना डब्ल्यूबीएसईटीसीएल कर रहा है, और याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी संपत्ति पर हाई टेंशन ओवरहेड लाइन गुजरने के के कारण "याचिकाकर्ताओं के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करना और चलाना लगभग असंभव हो रहा है।"

    याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए और यह मानते हुए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक हित के साथ संतुलित होना चाहिए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा,

    यह सर्वविदित है कि बिजली प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के एक घटक के रूप में समझा गया है, जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है। [जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है] टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार, टेलीग्राफ और/या बिजली ट्रांसमिशन लाइनों तक निर्बाध पहुंच व्यापक सार्वजनिक हित में एक अनिवार्यता है, जो देश और अर्थव्यवस्था के विकास, नागरिकों की प्रगति और खुशहाली के लिए आवश्यक है।

    इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 30 और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन का उद्देश्य इलाके और अन्य जगहों पर समाज के बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें स्वयं याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जो इसके लाभार्थी भी होंगे।

    अनुच्छेद 30(1) के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार को प्राथमिकता देने के लिए इस तरह के सार्वजनिक हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस्लामिक अकादमी (2003) में पांच-जजों की पीठ ने माना था।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि वे संबंधित भूखंड के पूर्ण मालिक हैं, और वे पूर्वी भारत में अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की सेवा के लिए उस जमीन पर एक तकनीकी परिसर चला रहे थे, जिसे कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों ने अनुमोदित किया है।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि डब्ल्यूबीएसईटीसीएल याचिकाकर्ता के भूखंड के ऊपर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को राज्य की ओर से हस्तक्षेप के बिना, खुद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शीर्ष न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 30 और 31 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के विपरीत, एक पूर्ण अधिकार है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, बल्कि एक "वास्तविक अधिकार" है जो अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने की अनुमति देता था।

    प्रतिवादी-अधिकारियों ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि बिजली के अधिकार को भारतीय न्यायालयों द्वारा जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है, और ट्रांसमिशन लाइन विभिन्न इलाकों में कई लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी।

    उत्तरदाताओं ने टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भरोसा करते हुए दोहराया कि बिजली या ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना व्यापक सार्वजनिक हित में जरूरी था। पूरे देश में गांवों का विद्युतीकरण और टेलीग्राफ लाइनों की उपलब्धता देश और अर्थव्यवस्था के विकास और नागरिकों की भलाई और प्रगति के लिए सबसे आवश्यक आवश्यकताएं हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि 20 में से 17 टावर पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और याचिकाकर्ताओं ने पहले की अधिसूचनाओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जो उनकी संपत्ति पर तार लगाने के संबंध में की गई थी।

    उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर टावर स्थापित नहीं किए जाएंगे और याचिकाकर्ता की संपत्ति पर जमीन से 14.2 मीटर की ऊंचाई पर केवल हाई टेंशन वाले तार गुजरेंगे, किसी भी तरह से उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने भी हाई-टेंशन लाइन से बिजली कनेक्शन मांगा था।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 21 के तहत विरोधाभासी अधिकारों पर गौर किया।

    यह माना गया कि उन निर्णयों में भी जहां अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 30 के तहत पूर्ण अधिकारों पर बाधा नहीं माना गया था, राज्य पर रोक किसी अल्पसंख्यक संस्थान से संबंधित किसी भी संपत्ति को पूरी तरह से हासिल करने से नहीं है, बल्कि ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान को पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के संबंध में है।

    धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ संतुलित करते हुए, न्यायालय ने माना कि पीड़ित लोगों द्वारा मुआवजे के लिए कोई भी दावा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा, जबकि अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा मुआवजे की मांग करने का उचित चरण तभी होगा जब काम पूरा हो जाएगा और याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे का मूल्यांकन उचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और पर्याप्त मुआवजे का दावा करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं।

    अंत में, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं की भूमि के ऊपर हाई-टेंशन तार खींचना राज्य द्वारा याचिकाकर्ता की संपत्ति के "अधिग्रहण" के समान नहीं होगा, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि याचिकाकर्ताओं को उचित मुआवजे के लिए उचित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए इसे खुला छोड़ दिया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (CAL) 294

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