केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पार्टियों का धर्म प्रासंगिक नहीं: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Oct 2022 6:21 PM IST

  • केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत विवाह पंजीकरण के लिए पार्टियों का धर्म प्रासंगिक नहीं: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बुधवार को कहा कि केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत विवाहों को पंजीकृत करने के लिए पार्टियों के धर्म पर विचार नहीं किया जाता है।

    जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, "नियम, 2008 के नियम 6 के अनुसार विवाह के पंजीकरण के लिए एकमात्र शर्त यह है कि विवाह को संपन्न किया जाना है। पार्टियों का धर्म विवाह के पंजीकरण के लिए विचारणीय नहीं है।"

    इसमें कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि विवाह के किसी एक पक्ष के पिता या माता एक अलग धर्म के हैं, यह नियम, 2008 के अनुसार विवाह के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने का कारण नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    ...नियम 2008 के अनुसार विवाह का पंजीकरण करते समय यह याद रखना चाहिए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी नागरिकों को अपना धर्म अपनाने और अपने स्वयं के संस्कारों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। केरल एक ऐसा राज्य है, जहां "श्री नारायण गुरु और अय्यंकाली" जैसे महान सुधारक रहते थे और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रचार किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल कुछ जाति समूहों द्वारा इन महापुरुषों के नामों को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि वे उनके जाति के नेता हों। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे हमारे देश के सुधारक हैं। वे इस देश के सभी नागरिकों के नेता हैं, चाहे वे किसी भी धर्म और जाति के हों। विभिन्न धर्मों के समाज सुधारकों को कुछ समूहों के कहने पर उनके धर्म या जाति में नहीं बांधा जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उन दिग्गजों का अपमान करेंगे।"

    मौजूदा रिट याचिका एक विवाहित जोड़े ने दायर की थी। पहला याचिकाकर्ता जन्म से हिंदू है और दूसरे प्रतिवादी की मां मुस्लिम है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे हिंदू धार्मिक संस्कारों और रीति-रिवाजों का पालन कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि स्थानीय रजिस्ट्रार (कॉमन) ने केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत उनकी शादी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि विवाह का पंजीकरण तभी संभव है जब यह प्रचलित विवाह कानून के अनुसार संपन्न हो।

    यह कहा गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता की शादी पार्टियों के किसी भी व्यक्तिगत कानून के अनुसार या किसी वैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं हुई थी, याचिकाकर्ता केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार ही अपनी शादी को पंजीकृत कर सकते थे।

    याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि दूसरे याचिकाकर्ता (पत्नी) के पिता धीवारा समुदाय से हैं और दूसरी याचिकाकर्ता की मां मुस्लिम समुदाय से है, और दूसरा याचिकाकर्ता हिंदू धर्म को मानता है और याचिकाकर्ता की शादी हिंदू धार्मिक संस्कार के अनुसार हुई थी।

    साबू के इलियास बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए सरकारी वकील, एडवोकेट के एम फैसल ने प्रस्तुत किया कि विवाह पंजीकरण के लिए विवाह या तो किसी वैधानिक प्रावधानों के तहत नियुक्त विवाह अधिकारी के समक्ष किए जाने चाहिए या धार्मिक रीति से मनाया जाता है।

    कोर्ट ने नियम 2008 का अवलोकन करने के बाद बताया कि नियम 2008 के नियम 6 के अनुसार, नियम लागू होने के बाद राज्य में होने वाली सभी शादियों को पार्टियों के धर्म के बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। विवाह के पंजीकरण के लिए, 'विवाह का अनुष्ठापन आवश्यक है। हालांकि, कोर्ट ने बताया कि नियम 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजीकरण के ‌लिए पार्टियों का धर्म महत्वपूर्ण नहीं है।

    भौरो शंकर लोखंडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के संबंध में 'अनुष्‍ठापन' शब्द का अर्थ उचित समारोहों और उचित रूप में विवाह करना है। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि 'विवाह का अनुष्ठापन' का अर्थ है विवाह को उचित समारोहों के साथ इस इरादे से करना कि पार्टियों को विवाहित माना जाना चाहिए।

    इसलिए, कोर्ट ने कहा कि जो विवाह अकेले संपन्न होते हैं, उन्हें नियम, 2008 के अनुसार पंजीकृत किया जा सकता है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने बताया कि जब सरकार द्वारा इस आशय का एक सर्कुलर जारी किया गया था कि दो अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह को नियम 2008 के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, केरल हाईकोर्ट ने कि इस आशय का परिपत्र प्रतिकूल है और नियम, 2008 में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

    न्यायालय ने इस प्रकार सरकारी प्लीडर द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि सरकारी प्लीडर द्वारा भरोसा किया गया निर्णय केवल यह कहता है कि नियम, 2008 के तहत पंजीकरण के उद्देश्य से, विवाह या तो एक विवाह अधिकारी के समक्ष किए जाने चाहिए या धार्मिक संस्कारों के अनुसार। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि विवाह के पक्षकारों में से एक के पिता या माता एक अलग धर्म से संबंधित हैं, नियम 2008 के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

    हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि नियमों के अनुसार विवाह का पंजीकरण स्वयं वैध विवाह का प्रमाण नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस विवाह से पैदा हुए बच्चों के हितों की रक्षा करने और उसकी उम्र साबित करने के उद्देश्य के लिए होगा।

    इस तात्कालिक मामले में, जहां याचिकाकर्ताओं ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और हिंदू संस्कृति का पालन किया और उनकी शादी दोनों परिवारों द्वारा सहमत हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार की गई और इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह नियम 2008 के अनुसार विवाह को पंजीकृत करने से इंकार करने का कारण देखने में विफल रहा है।

    अदालत ने इस तरह रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज (कॉमन) को याचिकाकर्ताओं के विवाह को पंजीकृत करने का निर्देश दिया, क्योंकि नियम 2008 की धारा 6 के अनुसार विवाह के पंजीकरण के लिए एकमात्र शर्त यह है कि विवाह को संपन्न किया जाना चाहिए और पार्टियों का धर्म विवाह के पंजीकरण के लिए विचारणीय नहीं है।

    केस टाइटल: ललन पीआर और अन्य बनाम चीफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज (कॉमन) और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 520

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