'राष्ट्रगान का अपमान' मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की शिकायत

Shahadat

19 Jun 2025 7:32 PM IST

  • राष्ट्रगान का अपमान मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की शिकायत

    पटना हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर शिकायत मामला खारिज कर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'सेपक टकराव' विश्व कप से संबंधित कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाते समय मुस्कुराते चेहरे के साथ 'प्रणाम मुद्रा' में खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया।

    जस्टिस चंद्र शेखर झा की पीठ ने कहा कि सीएम के स्वीकार किए गए आचरण से राष्ट्रगान के प्रति केवल उच्च सम्मान का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि खड़े होकर 'प्रणाम मुद्रा' में हाथ जोड़ना और 'मुस्कुराता चेहरा' दिखाना 'राष्ट्रगान' का अपमान नहीं माना जा सकता।

    संक्षेप में मामला

    विकास पासवान नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम के दौरान कुमार अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति से बात करते हुए देखे गए और लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे तथा वे 'प्रणाम मुद्रा' में खड़े थे, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत अपराध है।

    आरोपों को "पूरी तरह से निराधार और तुच्छ" बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य 2005 से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे एक नेता की छवि को खराब करना है।

    अदालत मुख्य रूप से कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजिस्ट्रेट के 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNSS) के तहत आवश्यक शपथ या किसी गवाह की जांच किए बिना "प्रस्तावित आरोपी" के रूप में नोटिस जारी किया गया था।

    एकल जज के समक्ष मुख्यमंत्री के वकील ने तर्क दिया कि BNSS की धारा 218 के तहत आवश्यकताओं को समाप्त करने का मजिस्ट्रेट का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि शिकायत एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई, न कि किसी लोक सेवक द्वारा। साथ ही मुख्यमंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्यक्रम में उपस्थित थे, इसलिए न्यायालय द्वारा BNSS की धारा 218 तथा 223 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए था।

    BNSS की धारा 223 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता की शपथ तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच किए बिना मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की कार्यवाही करने तथा याचिकाकर्ता को “प्रस्तावित अभियुक्त” के रूप में नोटिस जारी करने की कार्रवाई “पूरी तरह से निराधार तथा गलत थी”।

    न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया कि कार्यक्रम में कुमार की उपस्थिति लोक सेवक की क्षमता में नहीं थी। इस प्रकार, BNSS की धारा 218 का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "यदि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके पास इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए जैसा कि पूर्वोक्त है, उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति को यह कहकर अलग नहीं किया जा सकता कि उनकी भागीदारी एक लोक सेवक की हैसियत से नहीं थी, जिससे BNSS की धारा 218 के तहत संरक्षण प्राप्त हो... इसलिए इस मुद्दे पर मजिस्ट्रेट की यह टिप्पणी पूरी तरह से गलत है कि "विश्व कप सेपक टकरा" के उद्घाटन समारोह में याचिकाकर्ता की उपस्थिति राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते एक लोक सेवक की हैसियत से नहीं थी।"

    परिणामस्वरूप, पीठ ने पूरी शिकायत खारिज कर दी। साथ ही कुमार को "प्रस्तावित आरोपी" के रूप में नोटिस जारी किया।

    Case title - Nitish Kumar vs State of Bihar and another

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