"उत्तर प्रदेश में सीटी स्कैन, अन्य टेस्ट की दरों को विनियमित और नियंत्रित करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

LiveLaw News Network

22 May 2021 7:45 AM GMT

  • उत्तर प्रदेश में सीटी स्कैन, अन्य टेस्ट की दरों को विनियमित और नियंत्रित करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष COVID-19 प्रबंधन मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 मामलों में वृद्धि का जायजा ले रहा है।

    आवेदन अधिवक्ता कार्तिकेय दुबे द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसमें राज्य सरकार को यह दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है वह सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट और अन्य सहायक टेस्ट्स की कीमतों को विनियमित करने और नियंत्रित के लिए उचित आदेश पारित करे, जो कि शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "छाती एक्स-रे और एचआरसीटी की उच्च मांग ने कीमतों में तेजी से वृद्धि की है और इन टेस्ट की आवश्यकता है। इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भी सीटी स्कैन टेस्ट की कीमत को विनियमित और नियंत्रित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।"

    [नोट: एचआरसीटी टेस्ट फेफड़े की शारीरिक रचना और इसके माध्यम से वायु प्रवाह की एक विस्तृत छवि बनाता है, जिसका उपयोग COVID-19 सहित अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए फेफड़े की शारीरिक रचना और वायु प्रवाह पैटर्न का नेत्रहीन आकलन करने के लिए किया जा सकता है।]

    याचिका में कहा गया है कि विभिन्न शोधों से पता चला है कि सीटी स्कैन में कोरोना वायरस से फेफड़ों को हुए नुकसान को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और आरटी पीसीआर टेस्ट में पॉजीटिव टेस्ट करने वाले अधिकांश रोगियों के लिए सीटी स्कैन एक आवश्यक टेस्ट है। .

    याचिका में यह भी कहा गया है,

    "हालांकि राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और आरटी पीसीआर टेस्ट की कीमत को सीमित कर दिया, लेकिन आज तक राज्य सरकार द्वारा सीटी स्कैन टेस्ट की कीमतों को विनियमित करने के लिए कोई सरकारी आदेश या प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है।"

    इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया कि पूरे राज्य में नागरिक सीटी स्कैन कराने के लिए इतनी बढ़ी हुई राशि का भुगतान कर रहे हैं। सीटी स्कैन की कीमत को विनियमित करने वाले किसी भी आदेश की अनुपस्थिति के कारण, प्राइवेट लैब 6,000/- रुपये तक एक सीटी स्कैन के लिए चार्ज कर रही हैं।

    याचिका में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में हाई-रिज़ॉल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) स्कैन की दर पहले ही सीमित कर दी गई है।

    इसके अलावा, आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न सहायक ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जो एक मरीज को डी-डिमर और आईएल जैसे कोरोनावायरस के लिए पॉजीटिव टेस्ट करने की स्थिति में करना पड़ता है और प्राइवेट लैब्स इस तरह के टेस्ट के लिए रुपये का 4000/- -रु. 5000/- रूपये तक वसूल कर रही है। वर्तमान समय में इस तथ्य के बावजूद कि रोगी पहले से ही आर्थिक संकट में है।

    इस प्रकार, आवेदन प्रार्थना करता है कि उचित निर्देश जारी किए जाएं कि उत्तरदाताओं को सीटी स्कैन टेस्ट और आवश्यक ब्लड टेस्ट की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करें, जो कोरोनावायरस के निदान के लिए आवश्यक हैं।

    याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में कहा है कि उसने खुद कोरोना वायरस के लिए पॉजीटिव टेस्ट किया था और आरटी-पीसीआर, सीटी स्कैन टेस्ट और कई अन्य ब्लड टेस्ट किए थे और फिर उसे प्राइवेट लैब्स द्वारा अत्यधिक कीमतों के बारे में पता चला।

    आवेदन में जोड़ा गया,

    "वर्तमान आवेदन प्राइवेट लैब्स के हाथों आम आदमी के शोषण को रोकने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जनहित में दायर किया गया है।"

    संबंधित समाचार में, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार को उच्च-रिज़ॉल्यूशन कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (एचआरसीटी) टेस्ट की कीमत को सीमित करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी, जिसका उपयोग रोगियों के फेफड़ों में COVID-19 संक्रमण के कारण उपस्थिति और गंभीरता का पता लगाने के लिए किया जाता है।

    मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए अधिवक्ता अमरेश आनंद के माध्यम से दायर शिवलीन पसरीचा की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

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