गैर-न्यायिक मुकदमे में कोर्ट फीस वापस करने से इनकार करने से वादी न्याय वितरण प्रणाली के पास जाने से कतराएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

9 May 2023 5:15 AM GMT

  • गैर-न्यायिक मुकदमे में कोर्ट फीस वापस करने से इनकार करने से वादी न्याय वितरण प्रणाली के पास जाने से कतराएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि लिस्ट में कोर्ट फीस वापस करने से इनकार करना, जो कि न्यायोचित नहीं रहा और वादी से इसे फिर से भुगतान करने की उम्मीद करना, वादी को न्याय वितरण प्रणाली से संपर्क करने से हतोत्साहित करेगा।

    जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कप्थ्लिया की खंडपीठ ने कहा,

    "डॉकेट बहिष्करण का ऐसा रूप किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगा।"

    अदालत ने वाणिज्यिक मुकदमे में वादी की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कोर्ट फीस की वापसी के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। हालांकि, उन्हें उपयुक्त अदालत के समक्ष नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई।

    खंडपीठ ने कहा,

    "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उस सीमा तक विवादित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं, जिस हद तक यह अपीलकर्ता की अदालत की फीस की वापसी के अनुरोध को खारिज करता है और उस सीमा तक विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।"

    अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 के तहत नहीं आएगा, जिसके कारण उसे मुकदमा वापस लेने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ नए सिरे से दायर करने की अनुमति मिली।

    अदालत ने कहा,

    "आवेदन संहिता की धारा 151 का आह्वान करते हुए दायर किया गया, लेकिन आवेदन का इरादा संहिता के आदेश VII नियम 10 द्वारा विचारित प्रक्रिया की प्रकृति में था। हमारी सुविचारित राय में वादी के लिए वित्तीय प्रभाव के कारण ट्रायल कोर्ट को उक्त आवेदन को संहिता के आदेश XXIII नियम 1 के तहत एक के रूप में मानने के बजाय संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत माना जाना चाहिए।"

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि शुरुआत में ही अपील का गला घोंटना "न्याय का पूर्ण गर्भपात" होगा और कहा कि उसे यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि अपील कानून की नजर में नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "दूसरे पहलू पर आते हैं, यह सवाल कि क्या पैसे की वसूली का मुकदमा वाणिज्यिक अदालत या सामान्य सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, कानून का जटिल सवाल है, जिसे आम आदमी समझ नहीं सकता है। इस तरह के फैसलों के संबंध में वादी पूरी तरह से अपने वकील की सलाह पर चलती है। जहां वकील अपने विवेक से कानून के किसी बिंदु पर विशेष दृष्टिकोण पर पहुंचता है और उसके अनुसार कार्य करता है, लेकिन बाद में आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त महसूस नहीं करता है तो याचिकाकर्ता को आर्थिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।”

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट फीस एक्ट जैसे राजकोषीय कानून की व्याख्या करते समय अदालत को "उदार रवैया" अपनाना चाहिए, जिससे वादकारी का बोझ कम किया जा सके और न बढ़ाया जा सके। इसमें कहा गया कि जहां अदालत का मानना है कि वह लिस तय करने के लिए सक्षम नहीं है, वहां अदालत की फीस के वादी को वापस करने से वंचित करने का कोई तर्क नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि प्रारंभिक चरण में ही न्यायिक कमजोरी की ओर इशारा किए जाने पर अपीलकर्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया और दिनांक 05.11.2022 को आवेदन दायर किया, जिसमें नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई। लिस अनसुलझी बनी हुई है। निचली अदालत के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा लाए गए विवाद का कोई औपचारिक निर्णय नहीं होने के कारण हमारी राय है कि अपीलकर्ता पर नए सिरे से कोर्ट फीस का भुगतान करना बहुत कठिन होगा।”

    केस टाइटल: अमित जैन बनाम महावीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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