मध्यस्थ कार्यवाही से किसी पक्ष का नाम हटाने से इनकार करना रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए दुर्लभ मामला नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
Shahadat
12 May 2022 11:36 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं है, जो मध्यस्थता से पक्षकार का नाम हटाने से इनकार करती है।
जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल पीठ ने माना कि मध्यस्थता मामले में रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पीड़ित पक्ष को यह दिखाना होगा कि यह 'दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभ' है और न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ट्रिब्यूनल आदेश में, जिसमें उसने किसी पक्ष का नाम हटाने से इनकार कर दिया, दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभ मामलों के रूब्रिक के साथ नहीं आता है।
आदेश
मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकारों के समूह से अपना नाम हटाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने माना कि क्या याचिकाकर्ता तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न होने के कारण संदर्भ के लिए एक आवश्यक पक्ष है, उस स्तर पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है और अवार्ड पारित करते समय दावे की योग्यता के साथ लिया जाएगा।
चुनौती दी गई
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी:
1. याचिकाकर्ता को लेनदेन में शामिल होने से छोड़कर समझौते में एक विशिष्ट खंड है।
2. याचिकाकर्ता मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
3. दावे अस्पष्ट हैं और याचिकाकर्ता किसी भी तरह से दावों से जुड़ा नहीं है।
याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से जमानत जमा करनी होगी यदि इसके खिलाफ कोई निर्णय दिया जाता है, इसलिए, यह दुर्लभतम मामलों में से एक दुर्लभ मामला है जहां रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान उचित है।
न्यायालय द्वारा विश्लेषण
कोर्ट ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिसमें मध्यस्थता से पक्ष का नाम हटाने से इनकार किया गया।
न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थता मामले में रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए, पीड़ित पक्ष को भवन निर्माण बनाम कार्यकारी अभियंता सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड में निर्धारित 'दुर्लभ से दुर्लभ' मामलों के परीक्षण को पूरा करना होगा। न्यायालय ने देखा कि ट्रिब्यूनल का वह आदेश जिसमें उसने किसी पक्ष के नाम को हटाने से इनकार कर दिया है, दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभ के रूब्रिक के साथ नहीं आता है।
इसी के तहत कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: ओडिशा राज्य बनाम मेसर्स। नयागढ़ शुगर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, डब्ल्यू.पी. (सी) 2020 की संख्या 8995।
दिनांक: 10.05.2022
याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट सुबीर पाल्ट।
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