पुष्टि के अभाव में बलात्कार पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई से इनकार उसकी चोटों को और अपमानित करता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा को बरकरार रखा

Avanish Pathak

3 Sept 2022 12:42 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट वर्ष 2011 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि भारतीय परि‌स्थितियों में पुष्टि के अभाव में, जैसा कि नियम है, यौन पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई से इनकार, उसकी चोटों को और अपमानित कर रहा है।

    जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने यह भी कहा कि बलात्कार के मामलों में, पीड़िता अपना चेहरा और एक व्यक्ति के रूप में अपनी वैल्यू खो देती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे रूढ़िवादी समाज में एक महिला और एक युवा अविवाहित महिला जबरन यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगी।

    संक्षेप में मामला

    मामले में अपीलकर्ता/दोषी को अपराधी और दोषी ठहराया गया था और धारा 376 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसे धारा 506 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि घटना की तारीख से 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद अभियोक्ता ने एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

    यह भी तर्क दिया गया था कि अभियोक्ता ने निचली अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयान में कभी यह उल्लेख नहीं किया था कि अपीलकर्ता/दोषी ने कभी उसके साथ बलात्कार किया था और उसने केवल यह कहा था कि अपीलकर्ता/दोषी ने उसके साथ "बेपरदगी" की थी, जिसे किसी भी रूप में बलात्कार नहीं माना जा सकता। साथ ही आरोपी ने पीड़िता के नाबालिग होने के दावे पर भी सवाल उठाया।

    कोर्ट की टिप्पणी

    शुरुआत में न्यायालय ने पाया कि धारा 376 आईपीसी के तहत मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। यह अभियोक्ता को हुए आघात के संबंध में और सामाजिक कलंक के डर जैसे विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

    हालांकि यह नोट करते हुए कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में पीड़‌िता ने बताया था, कोर्ट ने कहा, "मामले में घटना की तारीख यानी 04-04-2011 से लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद 04-12-2011 को एफआईआर दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने भी यह स्वीकार किया कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में 8 महीने की देरी हुई है।अभियोक्ता ने संतोषजनक ढंग से देरी की व्याख्या की है कि उसे अपीलकर्ता/दोषी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसलिए जब उसके पिता कश्मीर से घर आए और उससे मोटापे के बारे में पूछताछ की, तो उसने उसे बताया पिता ने कहा कि उसके गर्भ में आरोपी का बच्चा है।"

    इसके अलावा अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोपी की सजा को बरकरार रखने के लिए अभियोक्ता के साक्ष्य को आवश्यक रूप से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जहां अभियोक्ता द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालकर आरोपी को झूठा फंसाने का कोई मकसद ना हो और एक युवा अविवाहित महिला जबरन यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेगा।

    अदालत ने माना कि अभियोक्ता जो नाबालिग है, उसे अपीलकर्ता द्वारा जबरन यौन उत्पीड़न के बारे में झूठा आरोप लगाकर अपीलकर्ता/अभियुक्त को अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालने के लिए झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था।

    आरोपी की दूसरी दलील पर पलटवार करते हुए अदालत ने कहा कि "बेपर्दगी" शब्द उर्दू की स्थानीय भाषा है और इसका स्पष्ट अर्थ किसी के कपड़े उतारना उसे या नंगा करना है।

    रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोक्ता की जन्म तिथि 12-12-1995 है और 04.04.2011 को घटना के समय उसकी जन्म तिथि के अनुसार उसकी उम्र 15 साल, 04 महीने होती है और इसलिए, 04.04.2011 को घटना के समय अभियोक्ता/पीड़ित (पीडब्ल्यू-3) नाबालिग और 16 साल से कम उम्र की था।

    अंत में, सजा की मात्रा के संबंध में न्यायालय ने अपीलकर्ता/दोषी (34 वर्ष की आयु, विवाहित पुरुष) द्वारा पेश की गई शमनकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा और दोषसिद्धि को कायम रखते हुए लगाए गए 20 साल के कठोर कारावास की सजा को कम से कम 7 साल (कठोर कारवास) की सजा के रूप में संशोधित किया। साथ ही 50000 रुपये के जुर्माने के बरकरार रखा।


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