रीट पेपर लीक | "67 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गयाः" राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

Shahadat

7 Jun 2022 6:15 AM GMT

  • रीट पेपर लीक | 67 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गयाः राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

    राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) 2021 के पेपर लीक मामले में न्यायालय की निगरानी वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए हाल ही में डी.पी. जारोली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (आरबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष और यदि आवश्यक हो तो उनसे पूछताछ करने के लिए कहा।

    रिकॉर्ड के अवलोकन पर अदालत ने पाया कि संबंधित अध्यक्ष ने सभी समन्वयकों को शामिल किया, जिसमें विवादित समन्वयक प्रदीप पाराशर भी शामिल था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह रिसाव में शामिल था।

    अदालत ने कहा कि वर्तमान में इस आरोप के अलावा कोई सामग्री नहीं है कि प्रदीप पाराशर की संलिप्तता संबंधित अध्यक्ष के कहने पर थी। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि प्रदीप पाराशर बक्से में रखे गए प्रश्न पत्रों की आवाजाही की गतिविधि में शामिल होने में कामयाब रहा, क्योंकि संबंधित जिला कलेक्टर ने उन स्थानों के संबंध में गोपनीय जानकारी साझा की थी, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे।

    सुनवाई के दौरान, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि जांच में अब तक 87 में से 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। यह जोड़ा गया कि अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि प्रदीप पाराशर के कहने पर सह-आरोपी राम कृपाल मीणा ने प्रश्न पत्रों को एक्सेस किया और उसे निकाल लिया। इसके परिणामस्वरूप REET Level- II पेपर लीक हो गया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस सुदेश बंसल ने अवलोकन किया।

    "वर्तमान में उस आरोप के अलावा कोई सामग्री नहीं है। हालांकि, जो जांच चल रही है वह उक्त अध्यक्ष- डी.पी. जारोली की भूमिका की भी जांच करेगी और यदि आवश्यक हो तो मामले में उनसे पूछताछ भी की जा सकती है।"

    अदालत ने कहा कि जो रिकॉर्ड जमा किए गए हैं, उन्हें मामले के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आगे की जांच पर एकत्र की गई जानकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर उसके सामने रखा जाएगा।

    याचिकाकर्ता (ओं) के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए खुलासे से पता चलता है कि प्रदीप पाराशर को बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने नियुक्त किया था। इसलिए, यह तत्कालीन अध्यक्ष की भूमिका की जांच करने और उनसे पूछताछ करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है।

    अदालत ने मामले को अगली 30.06.2022 को सूचीबद्ध किया है।

    सुनवाई के दौरान अशोक ठाकुर, एडीजी, हिमांशु शर्मा, आरपीएस भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: आयुष मल्ल, एडवोकेट राम प्रताप सैनी, एडवोकेट आमिर खान, एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग, एडवोकेट तनवीर अहमद, एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा, एडवोकेट यशवर्धन नंदवाना, एडवोकेट घनश्याम शर्मा, एडवोकेट ललित गौतम, एडवोकेट अर्शभ शर्मा, एडवोकेट योगेश शर्मा, एडवोकेट

    प्रतिवादियों के लिए परामर्शदाता: एम.एस. सिंघवी, एडवोकेट जनरल दर्श पारीक, एडवोकेट, सिद्धांत जैन, एडवोकेट विज्ञान शाह, एडवोकेट सी.एल. सैनी, अतिरिक्त ए़वोकेट जनरल सृजना श्रेष्ठ, एडवोकेट राजेश महर्षि, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल उदित शर्मा, ए़डवोकेट के साथ।

    केस टाइटल: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बनाम राजस्थान राज्य अन्य जुड़े मामलों के साथ

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