REET 2021 पेपर लीक: राजस्थान हाईकोर्ट ने लेवल-वन भर्ती पर रोक लगाने से इनकार किया

LiveLaw News Network

30 April 2022 10:09 AM GMT

  • Install Smart Television Screens & Make Available Recorded Education Courses In Shelter Homes For Ladies/Children

    राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 (रीट 2021) के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने लेवल-वन की परीक्षा के संबंध में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि नियुक्तियां, यदि कोई हो, रिट याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।

    कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने कहा,

    "हालांकि इस स्तर पर, एक प्रार्थना की जाती है कि जहां तक ​​रीट लेवल- वन परीक्षा के परिणाम का संबंध है, उत्तरदाताओं को उस चयन सूची से नियुक्ति करने से रोका जा सकता है, इस पहलू पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। हालांकि, यह देखते हुए कि रीट लेवन-वन परीक्षा को रद्द नहीं करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा जांच के अधीन है, हम इस स्तर पर देखेंगे कि नियुक्तियां, यदि कोई की गई हैं, रिट याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।"

    कोर्ट ने जांच एजेंसी की ओर से महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर भी संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिया कि आगे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए। इस बीच, रजिस्ट्रार (न्यायिक) को वर्तमान रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश गया है।

    अदालत ने कहा कि याचिका में निहित आरोप और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री, प्रथम दृष्टया प्रतिवादी द्वारा उनकी वापसी में जवाब दिया गया प्रतीत होता है और जांच की स्टेटस रिपोर्ट संभावित संलिप्तता के संबंध में जांच से संबंधित है।

    कोर्ट ने जांच स्थिति रिपोर्ट को देखा और कहा कि जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री उन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करती है, जिन्हें अब तक मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख पर आगे की जांच की स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

    अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अगली तारीख पर प्रश्न पत्र के लीक होने के संबंध में रिट याचिका में अपने आरोपों के समर्थन में अपना पक्ष रखने की भी अनुमति दी। अगली सुनवाई के लिए मामले को 26.05.2022 को सूचीबद्ध ‌किया जाएगा।

    गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 24.02.2022 को रीट-2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच को अपने पर्यवेक्षण नियंत्रण में रखने का आदेश दिया था।

    केस शीर्षक: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बनाम राजस्थान राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story