बिना अनुमति के फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Shahadat

14 Oct 2023 12:27 PM IST

  • बिना अनुमति के फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी और अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है।

    उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें साक्ष्य के रूप में ऐसी रिकॉर्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, न्यायालय ने कहा,

    "...ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है।"

    याचिकाकर्ता (पत्नी) द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया, जो 2019 से फैमिली कोर्ट, महासमुंद के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता ने अपने साक्ष्य पेश किए। उसके बाद मामले को गवाहों और दस्तावेजों का उत्पादन की जांच के लिए तय किया गया।

    प्रतिवादी (पति) ने याचिकाकर्ता की दोबारा जांच के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत सर्टिफिकेट के साथ सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता की बातचीत उसके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई थी और वह उक्त बातचीत का सामना करते हुए उससे क्रॉस एक्जामिनेशन करना चाहता है।

    ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि यह उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और उसकी जानकारी के बिना प्रतिवादी द्वारा बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए इसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि प्रतिवादी-पति याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आरोपों को साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करना चाहता है। उसे याचिकाकर्ता से उसके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत का सामना करने का अधिकार है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    निचली अदालत के आदेश की कानूनी वैधता तय करने के लिए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का निर्णय भी शामिल है, जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया:

    “टेलीफोन पर बातचीत मनुष्य के निजी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। निजता के अधिकार में निश्चित रूप से किसी के घर या कार्यालय की निजता में टेलीफोन-बातचीत शामिल होगी। इस प्रकार, टेलीफोन-टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगी, जब तक कि इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है।

    न्यायालय ने आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और मिस्टर 'एक्स' बनाम हॉस्पिटल 'जेड' मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया, जहां निजता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

    अदालत ने अरुणिमा उर्फ आभा मेहता बनाम सुनील मेहता नामक ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जहां अदालत के पास पीठ पीछे दर्ज की गई बातचीत के साक्ष्य मूल्य को तय करने का अवसर था।

    उक्त मामले में इस प्रकार माना गया था,

    “माना जाता है कि बातचीत पत्नी की जानकारी के बिना उसकी पीठ पीछे रिकॉर्ड की गई और यह निश्चित रूप से उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता/पत्नी के वकील ने सही कहा कि रिकॉर्डिंग बातचीत में अवरोधन की अनुमति केवल परिस्थितियों में ही दी जाती है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 के तहत भी जुर्माना है। इसका इस्तेमाल इस तरह के सबूत बनाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।

    इसलिए उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादी-पति ने अपनी पत्नी की पीठ पीछे और उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड की। इस प्रकार, यह अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। इसलिए इस न्यायालय की राय में फैमिली कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत जारी सर्टिफिकेट के साथ सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है।

    परिणामस्वरूप, विवादित आदेश रद्द कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील: वैभव ए. गोवर्धन, और प्रतिवादी के वकील: टी.के. झा।

    Next Story