वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए साक्ष्य की रिकॉर्डिंग किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं, अनुमति कोर्ट का विवेकाधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

8 July 2022 3:26 PM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दीवानी मुकदमों में, जहां जटिल मुद्दे शामिल हो, अदालत को एक पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने में सतर्क रहना चाहिए और यह कि केवल विलंब, खर्च या असुविधा एक वादी को महत्वपूर्ण ऑक्यूलर साक्ष्यों को पेश करने की अनुमति देने का एक वैकल्पिक तरीका नहीं हो सकता है।

    ज‌स्टिस सचिन शंकर मखादुम की सिंगल जज बेंच ने टीजी वीरप्रसाद और अन्य द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 28 मार्च के ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए प्रतिवादी संख्या एक के ओकुलर साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    पृष्‍ठभूमि

    वादी ने वाद भूमि पर संपूर्ण स्वामित्व घोषित करने और प्रतिवादियों को भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की राहत के ‌लिए एक मुकदमा दायर किया था। आरोप था कि प्रतिवादी संख्या एक ने बिना किसी अथॉरिटी के जाली और मनगढ़ंत मुख्तारनामे के बल पर, प्रतिवादी 2 से 4 से संबंधित वाद भूमि को अवैध रूप से अपने पक्ष में स्थानांतरित करा ‌लिया था।

    प्रतिवादी एक से 4 और 7 ने सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर कर प्रतिवादी एक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्यूलर साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने की मांग की।

    यह दावा किया गया कि प्रतिवादी संख्या एक लगभग 68 वर्ष की आयु का एक वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं और वह हैदराबाद का निवासी है और चल रहे COVID -19 महामारी के कारण डॉक्टरों ने उसे बेंगलुरु की यात्रा न करने की सलाह दी थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट उदय होला ने कहा कि ट्रायल जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के आलोक में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करने में गलती की है।

    वादी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित बचाव में तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं और दोनों पक्षों द्वारा निर्भर भारी दस्तावेज हैं और इसलिए, वादी पहले प्रतिवादी की शारीरिक रूप से जिरह के हकदार हैं।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी की अदालत में पेश होने में असमर्थता के संबंध में दिए बयान "अस्पष्ट" थे। कथित रूप से बीमारियों की गंभीरता के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

    इसके बाद कोर्ट ने नियम 6.2 का उल्लेख किया, जिसके तहत यह प्रावधान है कि कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध के किसी भी प्रस्ताव पर पहले अन्य पक्षों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों में जहां यह संभव नहीं है या अनुचित है, जैसे तत्काल आवेदन जैसे मामलों में।

    मौजूदा मामले में, खंडपीठ ने कहा, प्रतिवादियों द्वारा "एकतरफा", वादी से परामर्श किए बिना, ओकुलर साक्ष्य पेश करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने वाला आवेदन दायर किया गया था। यह भी नोट किया गया कि पूर्वोक्त आवेदन दाखिल करने से पहले प्रतिवादी द्वारा कई स्थगन की मांग की गई थी।

    इस मुद्दे पर कि क्या प्रतिवादी संख्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए जोर दे सकता है, पीठ ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग का उपयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है, जहां पार्टियों को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है या जहां पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

    पीठ ने कहा कि जहां लोक सेवकों, डॉक्टरों, बैंक प्रबंधकों, चिकित्सा विशेषज्ञों, हस्तलेखन विशेषज्ञों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के ओकुलर साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता है, उक्त गवाहों को सुरक्षित करने में असमर्थता के कारण कार्यवाही रुकी हुई है। इसलिए, ऐसे मामलों में न्यायालय को विवेक का प्रयोग करना चाहिए और वादियों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम बनाना चाहिए और न्यायालय को ऐसे गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने चाहिए। वैवाहिक मामलों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन, जब व्यापक दीवानी मुकदमों की बात आती है, जहां जटिल मुद्दे शामिल होते हैं तो न्यायालय ने कहा कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक पक्ष को साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने में सतर्क रहना चाहिए।

    मामले के तथ्यों पर विचार करने पर पीठ ने कहा, "वर्तमान याचिकाकर्ता ने 10 साल के अंतराल के बाद याचिका को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। यह याचिका खारिज होने के बाद ही याचिकाकर्ता, जो अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं हुआ है, वह इस आवेदन के साथ आया है, जो हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पर वकील के तथ्यों के ज्ञापन के साथ है। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि उसका उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई को रोकना है। वह न केवल न्यायालय तक पहुंच के अपने अधिकार का आह्वान करने बल्‍कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उसका वास्तविक उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने देना है।"

    इसमें कहा गया है, "यदि न्यायालय न्याय के प्रशासन को बाधित करने से बचना चाहता है, तो मेरे विचार से न्यायालय को उन लोगों के पक्ष में निर्णय लेने में धीमा होना चाहिए जो अपने लाभ के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए निकल पड़े हैं।"

    अंत में यह माना गया

    "वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इंगित करती है कि प्रतिवादी संख्या एक का आचरण अनुचित है। प्रतिवादी संख्या एक को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन पर एक आदेश का सामना करना पड़ा है, जो वर्तमान आवेदन के साथ आया है। वहां धोखाधड़ी, दस्तावेजों के निर्माण के संबंध में गंभीर आरोप हैं और पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रतिरूपण के संबंध में भी आरोप हैं। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां वादी प्रतिवादी संख्या एक से आमने-सामने जिरह करने का हकदार है।"

    केस टाइटल: टीजी वीरप्रसाद और अन्य बनाम प्रकाश गांधी और अन्य

    केस नंबर: रिट ‌पिटीशन नंबर 8283 ऑफ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 249

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