मृत व्यक्ति के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1861 की धारा 148 के तहत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस अमान्यः दिल्‍ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Feb 2022 10:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1861 की धारा 148 के तहत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस अमान्य (null and void) है।

    जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने सविता कपिला बनाम सहायक आयकर आयुक्त के मामले पर एक मृत व्यक्ति के खिलाफ नोटिस और परिणामी कार्यवाही की वैधता के सवाल का जवाब देने के लिए भरोसा किया।

    उक्त मामले में यह निर्धारित किया गया था कि,

    "एक आकलन को फिर से खोलने के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता यह है कि धारा 148 के तहत नोटिस एक सही व्यक्ति को जारी किया जाना चाहिए न कि किसी मृत व्यक्ति को।"

    आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत आयकर अधिकारी की ओर से जारी एक नोटिस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश सहित सभी परिणामी कार्यवाहियां शामिल थीं।

    याचिका मृतक निर्धारिती के बेटे द्वारा दायर की गई थी, जिसे आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि उन्हें उक्त नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत निर्धारिती के नाम एक और नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद निर्धारिती के खिलाफ धारा 221 (1) और 271 (1) (बी) के तहत जुर्माना कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने नोटिस और आगे की कार्यवाही को चुनौती दी थी क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए थे जो नोटिस जारी करने से पहले मर गया था। इसलिए यह दावा किया गया कि कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य है।

    यह प्रतिवादी का मामला था, कि अधिनियम की धारा 148 के तहत, निर्धारिती के उसी पते पर एक नोटिस जारी किया गया था जो आईटीडी डेटाबेस में उपलब्ध था। इसके अलावा, उक्त नोटिस को विधिवत रूप से तामील किया गया था हालांकि प्रतिवादी को यह कभी प्राप्त नहीं हुआ था। केवल मूल्यांकन आदेश इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ था कि प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई।

    यह भी तर्क दिया गया था कि निर्धारिती की मृत्यु के तथ्य को कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिवादी को कभी भी सूचित नहीं किया गया था, हालांकि नोटिस दिए गए पते पर विधिवत तामील किए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास वैधानिक अपील के रूप में एक वैकल्पिक प्रभावकारी उपाय है और इस न्यायालय को वर्तमान याचिका पर विचार करने से इंकार कर देना चाहिए।

    अदालत ने अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए आक्षेपित नोटिस को खारिज करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया।

    आदेश में कहा गया, " वर्तमान मामले में चूंकि अधिनियम की धारा 148 के तहत एक मृत व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, वह अमान्य है और सभी परिणामी कार्यवाही/आदेश, जिसमें निर्धारण आदेश और बाद के नोटिस समान रूप से दूषित हैं, रद्द किए जाने योग्य हैं।"

    केस शीर्षक: धर्मराज बनाम आयकर अधिकारी

    ‌सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 123

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