रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की पैरोल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती, 'सत्संग' के वीडियो भी हटाने की मांग

Shahadat

31 Oct 2022 1:46 PM IST

  • रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की पैरोल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती, सत्संग के वीडियो भी हटाने की मांग

    चंडीगढ़ के वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग की, जो बलात्कार और हत्या के विभिन्न मामलों में दोषी है। इसके अलावा, उसके खिलाफ पंचकूला और फरीदकोट की जिला अदालतों में दो और एफआईआर में लंबित हैं।

    याचिका में एडवोकेट हरि चंद अरोड़ा ने तर्क दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल देना हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (अस्थायी) रिहाई अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि पैरोल आदेश दोषी द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित शर्तों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

    यह आरोप लगाते हुए कि राम रहीम दुनिया भर में अपने अनुयायियों के साथ ऑनलाइन सत्संग आयोजित करके पैरोल का दुरुपयोग कर रहा है और यूट्यूब पर अपने गीत का वीडियो भी जारी किया है, अरोड़ा ने तर्क दिया कि उक्त आचरण पंजाब में "शांति के लिए खतरा" है। हरियाणा सरकार द्वारा "उन्हें दी गई पैरोल के खिलाफ" उनके विरोध में लोग विद्रोह कर रहे हैं।

    अरोड़ा ने याचिका में कहा,

    "वे गुरमीत सिंह उर्फ ​​बाबा राम रहीम के डेरों के नाम-चर्चा-घरों के बाहर धरना दे रहे हैं और सक्षम प्राधिकारी पैरोल देते समय मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग नहीं लगाया। केवल यांत्रिक तरीके से बस बागपत, यूपी के जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श किया, जिसके क्षेत्र में उक्त प्रतिवादी को पैरोल के दौरान रहना है और शांति के लिए खतरे की आशंका, यदि कोई हो, के संबंध में पंजाब सरकार से परामर्श करने का ध्यान नहीं रखा गया।"

    अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि राम रहीम उसके द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्संग के दौरान अपने अनुयायियों को "जादुई उपचार देने का सहारा ले रहा है" और "कुछ महिला अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहा है कि उनका उपयोग करके उन्हें पुत्र का आशीर्वाद मिलेगा।"

    यह तर्क देते हुए कि उसे दी गई पैरोल रद्द की जानी चाहिए, अरोड़ा ने राम रहीम द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की।

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