निरंतर और दिन-प्रतिदिन सुनवाई का मतलब यह नहीं कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आएः राजस्थान हाईकोर्ट
Avanish Pathak
1 May 2023 9:23 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा दिखाए गए अनुचित जल्दबाजी पर पोक्सो मामले में एक फैसले को रद्द करते हुए, कहा कि निरंतर और दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का मतलब यह नहीं है कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आनी चाहिए।
अदालत ने कहा, "बल्कि यह प्रख्यापित किया जाता है कि मुकदमा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के हित में दिन-ब-दिन आगे बढ़ना चाहिए।"
जस्टिस फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों द्वारा पारित आदेश और निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए।
अदालत ने कहा कि सुनवाई का अवसर तब माना जाएगा जब दोनों पक्षों के पास एक आपराधिक कार्यवाही के प्रक्रियात्मक चरणों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय हो और परीक्षण के किसी भी चरण में अपनी दलीलें और बचाव तैयार करें, यह आवश्यक है और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा अनिवार्य।
अदालत ने पॉक्सो मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजते हुए कहा कि यदि न्यायिक निदान के परिणाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके कानून और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, तो परिणाम को ही न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।
जस्टिस अली ने यह भी कहा कि न्याय तब माना जाएगा जब यह प्रभावित सभी पक्षों को प्रदान किया जाएगा और साथ ही जब व्यापक सामाजिक हित में किया जाएगा।
"पूर्ण न्याय तब होता है जब यह समाज सहित सभी पक्षों तक पहुंच जाता है।"
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों का उद्देश्य यह नहीं है कि ट्रायल जज को मामले के निपटारे में अधिक समय लेना चाहिए "लेकिन वह/वे ट्रायल का संचालन करते समय सावधानी बरतेंगे ताकि पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित न किया जा सके।"
अदालत ने कहा, "अकेले तत्परता विवेक के गुण का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है।"
अदालत ने सजा के पहलू और उसी दिन पारित सजा के आदेश का भी विश्लेषण किया।
जस्टिस अली ने भगवान बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 2022 एससी 527 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामलों में सुनवाई अदालतों द्वारा जल्दबाजी में किए गए मुकदमे पर ध्यान देते हुए कहा कि सजा के बिंदु पर एक अलग सुनवाई होनी चाहिए ताकि अभियुक्त को पर्याप्त रूप से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त समय और उचित अवसर मिलता है।
सीआरपीसी की धारा 235 के उपखंड (2) पर व्याख्या करते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसे सजा के सवाल पर सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी, पीठ ने कहा कि सुनवाई अभियुक्त की प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सजा की प्रक्रिया को एक ऐसा चरण नहीं माना जा सकता है जो अभियुक्त के अपराध को तय करने के चरण के अधीन है।
यह देखते हुए कि सजा का फैसला पारित करने के बाद उचित समय लेने की जरूरत है, अदालत ने निम्नलिखित कारण बताए:
i) सजा का आदेश पारित करने से पहले कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे अपराध की प्रकृति, शमन करने वाली/कम करने वाली और उग्र परिस्थितियां, पिछले आपराधिक पूर्ववृत्त, अपराध करने वाले व्यक्ति की उम्र, .... किसी भी वकील को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए और किसी भी जज के लिए इन कारकों के बारे में प्रस्तुतियों पर विचार करने और सजा का आदेश पारित करने के लिए, इस पहलू के लिए उचित समय नियोजित करना होगा।
ii) भले ही यह माना जाता है कि एक ही दिन की सजा के मामलों में पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है, यह धारणा कि सजा उसी दिन पारित की गई थी जिस दिन दोषसिद्धि के फैसले को पारित किया गया था, यह गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या ऊपर चर्चा किए गए कारकों पर विचार-विमर्श किया गया या नहीं।
केस टाइटल: कमलेश बनाम राजस्थान राज्य एसबी आपराधिक अपील नंबर 244/2022