राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक उत्सवों के दौरान इस्तेमाल होने वाले 'डीजे' वाहनों को जब्त करने के पाली जिले के एसपी के आदेश पर रोक लगाई

Shahadat

22 Oct 2022 11:17 AM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक उत्सवों के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजे वाहनों को जब्त करने के पाली जिले के एसपी के आदेश पर रोक लगाई

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला पाली के पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा जिले में आने वाले धार्मिक त्योहारों के दौरान डिस्क जॉकी सिस्टम ले जाने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश पर रोक लगा दी|

    जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि न तो राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 और न ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "उपयुक्त मामले में केवल मजिस्ट्रेट ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर सकता है। इसके अलावा, वाहन को जब्त करने का निर्देश इस विषय पर कानून से अलग है।"

    इसे देखते हुए कोर्ट ने आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।

    दूसरी ओर, न्यायालय के समक्ष अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश इस तथ्य के कारण जारी किया गया कि लाउडस्पीकरों और एम्पलीफायरों के उपयोग के कारण क्षेत्र में शांति और सद्भाव भंग हो जाता है, इसलिए पुलिस सुपरिटेंडेंट, पाली द्वारा जारी मौखिक निर्देश पर उप-निरीक्षक द्वारा आदेश जारी किया गया।

    संक्षेप में मामला

    पुलिस कंट्रोल रूम, पाली ने प्रत्येक डिस्क जॉकी को जब्त करने का आदेश पारित किया, यदि वे त्योहार के दौरान उपयोग किए जाते हैं। जिला पाली के सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारी को सभी प्रकार के वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया, जो डीजे सिस्टम ले जा रहे हैं और जो त्योहारों के दौरान डीजे के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।

    आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण याचिकाकर्ता-समाज (हिंदू महोत्सव समिति रघुनाथजी का मंदिर) ने इस आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया कि विचाराधीन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया जाए कि यह पूरी तरह से अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य की तुष्टिकरण नीति को संतुष्ट करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया, क्योंकि आने वाले त्यौहार केवल सनातन हिंदू समुदायों के हैं और सरकार और प्रशासन त्योहारों के उत्सव को बढ़ाने की आड़ में प्रतिबंधित करना चाहते हैं।

    याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीजे का उपयोग मोटर वाहन प्राधिकरण और प्रदूषण प्राधिकरण की अनुमति से किया जा रहा हैं, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, आक्षेपित आदेश के माध्यम से हर तरह के उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा,

    "त्यौहार राष्ट्र की संस्कृति हैं और ऐसे त्योहारों के उत्सवों को मनमाने तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जबकि हजारों मस्जिदें अधिकतम डेसिबल के साथ दैनिक रूप से लाउडस्पीकर का उपयोग कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।"

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