राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को संज्ञान लेने के आदेश की प्रमाणित कॉपी जारी करने से इनकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

Shahadat

27 July 2023 8:25 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को संज्ञान लेने के आदेश की प्रमाणित कॉपी जारी करने से इनकार करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

    राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को उस आदेश की प्रमाणित कॉपी देने से इनकार करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके द्वारा उसने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की वैकल्पिक धारा 420 और 120 बी में धारा 467, 409 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। मजिस्ट्रेट ने शर्त रखी कि हिरासत में आने के बाद ही आरोपी निरीक्षण कर सकता है और प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन कर सकता है।

    जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्त पूरी तरह से बेतुकी, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आरोपी ने गवाहों के बयान विरोध याचिका की प्रति सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के साथ दिनांक 04.05.2023 के आदेश की प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन किया।

    पीठ ने कहा,

    "माना जाता है कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दायर की। इस मामले में प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता का मतलब होगा कि आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सबूतों के पूर्व ज्ञान से इनकार कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष को जांच बयान आदि का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और साथ ही आरोपी को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।"

    मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने पूरी जांच के बाद नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा विरोध याचिका दायर करने पर मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और 04 मई, 2023 के आदेश के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा प्राप्त निष्कर्ष को खारिज करने या उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

    वकील ने आगे कहा कि जब याचिकाकर्ता ने गवाहों के बयान, प्रतिवादी याचिका की प्रति के लिए सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया तो निचली अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया और एक शर्त रखी कि आरोपी हिरासत में आने के बाद ही प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण और आवेदन कर सकता।

    दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए गए दस्तावेजों की प्रति तुरंत जारी करें, जिसमें आदेश दिनांक 04.05.2023 की प्रमाणित प्रति भी शामिल है।

    अदालत ने आगे आदेश दिया,

    "इस न्यायालय को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण दिया जाए कि क्यों और किस कानूनी प्रावधान के तहत उसने दिनांक 04.05.2023 के आदेश की प्रमाणित प्रति और आरोपी याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए गए दस्तावेजों की प्रतियां जारी करने से इनकार कर दिया।"

    हालांकि उसने संज्ञान लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को 30,000 रुपये के जमानती वारंट में बदल दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने पहले नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की। उसके बाद निचली अदालत ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया और सीधे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को 15 दिनों की अवधि के भीतर निचली अदालत के सामने पेश होने और जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर निचली अदालत के सामने पेश होने में विफल रहता है तो याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।"

    मामला 22 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध है।

    केस टाइटल: बनवारी लाल बनाम राजस्थान राज्य

    कोरम: जस्टिस मनोज कुमार गर्ग

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