यदि निर्धारिती क्रिप्टो करेंसी अकाउंट लेनदेन जमा करने में विफल रहता है तो पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
Shahadat
17 Sept 2022 1:04 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि यदि निर्धारिती क्रिप्टो करेंसी अकाउंट लेनदेन आयकर विभाग को जमा करने में विफल रहता है तो पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती।
जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में व्यापार को सत्यापित करने के लिए अकेले बैंक लेनदेन पर्याप्त नहीं हैं। निर्धारिती को विभाग के समक्ष संबंधित खाता बही विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, जो यह प्रमाणित करता हो कि उसने क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में प्रवेश किया, जैसा कि उसके द्वारा बताई गई जानकारी के माध्यम से उसके द्वारा दावा किया गया।
2018-19 के निर्धारण वर्ष के लिए याचिकाकर्ता/निर्धारिती आदाता ने अपनी आयकर रिटर्न जमा की और निर्धारण कार्यवाही तैयार की गई। याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर योग्य आय निर्धारण से बच गई। यह खुलासा किया गया कि आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा चिह्नित उच्च जोखिम वाले सीआरआईयू/वीआरयू सूचना के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी की खरीद के लिए निर्धारिती द्वारा 4,65,72,546 रुपये का निवेश किया गया, लेकिन स्रोत सत्यापित नहीं है और आईटीआर दाखिल किया गया। यह घोषित किया गया कि वर्ष के लिए कुल आय 5,46,500 रुपये है, जो बाद में बताए गए निवेश की तुलना में काफी मामूली राशि है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि नोटिस में आरोपित राशि केवल क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के दौरान लेनदेन की मात्रा को दर्शाती है, न कि निवेश राशि जैसा कि आरोप लगाया गया। जवाब के साथ याचिकाकर्ता ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर पावती दायर की, बैंक स्टेटमेंट दिया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बदले किए गए ट्रांसफर और आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए आय की गणना को दर्शाया गया है।
निर्धारण अधिकारी प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, क्योंकि लेन-देन की मात्रा को गलत तरीके से निवेश राशि मान लिया गया, जो संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। एओ ने आयकर अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत आदेश पारित किया। अधिनिमय की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अग्रणी है, जिसे चुनौती नहीं दी गई।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आदेश में ऐसा कुछ नहीं है और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया, लेकिन यंत्रवत् आपत्ति खारिज कर दी। यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता ने सूचना के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, विकृत है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। निवेश के स्रोत को गलत तरीके से असत्यापित माना गया। हालांकि पूरे बैंक लेनदेन बैंक से विवरण प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किए गए। उक्त आदेश गुप्त, अस्पष्ट और विकृत है।
विभाग ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई, क्योंकि विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर यह पता चला कि याचिकाकर्ता द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि लेन-देन में दिखाई गई राशि निवेश नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मुद्रा के व्यापार के दौरान केवल लेनदेन की मात्रा असत्यापित रही, भले ही याचिकाकर्ता अधिकारियों के समक्ष लेनदेन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टो करेंसी खाता बही रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उत्तर के साथ संलग्न किए गए विभिन्न दस्तावेज क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन से संबंधित खाता बही जमा न करने के अभाव में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अधिनियम की धारा 148ए की वैधानिक योजना से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए में निर्दिष्ट तरीके से सुनवाई का अवसर देने के बाद जांच करने की आवश्यकता है। निर्धारिती के उत्तर सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से आदेश पारित करके अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना उचित मामला है या नहीं, यह तय करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए अधिनियम की धारा 148 ए (डी) की आवश्यकता है।
अधिनियम की धारा 148ए(बी) में प्रावधान है कि सूचना में यह संकेत होना चाहिए कि कर के लिए वसूलनीय आय निर्धारण से बच गई। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ऐसी कोई सामग्री है, जो बताती है कि कर से बचने वाली आय कर से बचने के लिए कर योग्य है।
अदालत ने देखा कि क्या यह व्यापार की मात्रा है, जो कुल 4,65,72,546 रुपये की राशि में परिलक्षित होती है या क्या यह क्रिप्टो मुद्रा में बिना किसी निकासी के किया गया निवेश है, यह अनिवार्य रूप से क्रिप्टो करेंसी लेज़र के अवलोकन पर विचार करने का मामला होगा।
अदालत ने कहा,
"हम पाते हैं कि प्राधिकरण ने इस स्तर पर याचिकाकर्ता के जवाब पर संक्षेप में विचार किया, केवल यह तय करने के उद्देश्य से कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे विचार में प्राधिकरण द्वारा की गई प्रैक्टिस अधिनियम, 1961 की धारा 148 (ए) की कानूनी आवश्यकता को पूरा करती है।"
अदालत ने कहा कि निर्धारिती के लिए यह खुला होगा कि वह संबंधित क्रिप्टो करेंसी लेज़र जमा करके अधिकारियों को संतुष्ट करे, जैसा कि उसके द्वारा अधिनियम की धारा 148ए के तहत कार्यवाही में मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए किया गया।
केस टाइटल: परमेष चंद यादव बनाम आयकर अधिकारी
साइटेशन: डीबी सिविल रिट याचिका नंबर 7352/2022
दिनांक: 12/07/2022
याचिकाकर्ता के वकील: निखिल यादव और वेदांत अग्रवाल
प्रतिवादी के लिए वकील: अमित मलानी
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