राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों में कागज़ के दोनों ओर प्रिंटिंग के साथ A4 साइज़ के कागज के अनिवार्य उपयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

19 Nov 2020 8:46 AM GMT

  • राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों में कागज़ के दोनों ओर प्रिंटिंग के साथ A4 साइज़ के कागज के अनिवार्य उपयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को A4 आकार के कागज़ को दोनो ओर प्रिंटिंग के साथ उपयोग को लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य की अदालतों में फाइलिंग के लिए लीगल साइज़ पेपर उपयोग किया जाता है। याचिका में मांग की गई है कि लीगल पेपर के बजाए A4 आकार के कागज़ को दोनो ओर प्रिंटिंग के साथ उपयोग किया जाए।

    न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

    यह जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट अकृति अग्रवाल ने एडवोकेट सुमित सिंघल के जरिए अलग-अलग अदालतों में इस्तेमाल किए जा रहे लीगल साइज पेपर और ए4 साइज पेपर दोनों के अनिश्चित कॉम्बिनेशन के खिलाफ दायर की है। उन्होंने कहा है कि लीगल साइज़ के कागज का उपयोग करना एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रथा है और यह न्याय को महंगा और दुर्गम बना रहा है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया है,

    "विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कागज़ों का उपयोग करने का यह अव्यवस्थित और अनुचित अभ्यास अदालतों के अंदर और बाहर न्याय तक पहुंचने में लोगों के लिए न केवल बाधा पैदा कर रहा है, बल्कि यह पूरी कानूनी प्रणाली में मनमाना रवैया भी है।

    यह प्रस्तुत किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो तरफा मुद्रण के साथ A4 आकार के कागज के उपयोग को लागू कर चुका है।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि "विशेष रूप से डिजाइन किए गए कागज के आकार" ने कानूनी प्रणाली को असुलभ किया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के स्थापित सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है।

    "यह व्यवस्था और न्याय के प्रशासन में एक अनावश्यक बाधा के रूप में काम कर रहा है। किसी भी कानूनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को आसान और त्वरित न्याय का लाभ उठाना है और विभिन्न आकार के कागजात का उपयोग करने की अनुचित औपचारिकता के बंधनों के भीतर नहीं रहना है। याचिका में कहा गया है कि मूलतः, अदालतें लोगों के लिए हैं, लोग अदालतों के लिए नहीं हैं।

    नोट: उच्च न्यायालय की कार्यवाही और अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 (Rajasthan High Court Rules, 1952) के नियम-130, नियम 745-सी और नियम 886 वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष सिफ़ारिश प्रस्तुत करने के लिए याचिका पत्र के उपयोग को अधिदेशित करता है जिसे आम भाषा में कानूनी पत्रक के रूप में जाना जाता है। नियम में आगे यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कागज केवल एक तरफ मुद्रित/लिखा जाना चाहिए।

    इसी तरह की एक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

    इस बीच, उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता, केरल, सिक्किम और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों ने कागज की खपत को कम करने के लिए दोनों तरफ पर प्रिंट के साथ A4 आकार के कागजात के उपयोग की अनुमति पहले ही दे दी है ।

    केस टाइटल: अकृति अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान हाईकोर्ट

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