राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 से जेल में बंद हत्या के आरोपी को उसकी नाबालिग बेटी के साथ जमानत दी

Brij Nandan

21 May 2022 11:12 AM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 से जेल में बंद हत्या के आरोपी को उसकी नाबालिग बेटी के साथ जमानत दी

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी-महिला को उसकी नाबालिग बेटी के साथ जमानत दे दी है, जो जून 2015 से जेल में बंद है।

    यह देखते हुए कि मुकदमा अभी भी लंबित है और यह सूचित किए जाने पर कि गवाहों के कारण देरी के कारण इसे रोक दिया गया है, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने उनकी दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

    महिला 2 जून, 2015 से आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (गायब होने के कारण और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कुरी भगतसनी, जोधपुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में न्यायिक हिरासत में है।

    उसकी पहली जमानत अर्जी 15.12.2016 को अदालत ने खारिज कर दी थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी-याचिकाकर्ता एक महिला है और वह 02.06.2015 से जेल के अंदर है, साथ ही उसकी लगभग तीन साल की नाबालिग बेटी है और मामले की सुनवाई अभी तक लंबित है। इसलिए, मामले के मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं आरोपी याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देना उचित समझता हूं।"

    अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह उस अदालत के समक्ष पेश होने और ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 2,00,000/- रुपये की राशि का निजी बॉन्ड भरे और 1,00,000/- रुपये के दो जमानतदार पेश करे।।

    इसके अलावा, अदालत ने सुनील बनाम राज्य [एस.बी. सीआरएमबी 4024/ 2022], जिसके तहत समन्वय पीठ ने आरोपी-याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए इस आधार पर जमानत दी कि वह साढ़े चार साल से अधिक समय से कैद में है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है और वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ 02.06.2015 से जेल के अंदर है, जो उस समय लगभग तीन साल की थी; और मामले की सुनवाई अभी बाकी है।

    उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने में गवाहों की विफलता के कारण ट्रायल कार्यवाही समाप्त नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपी-याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

    केस टाइटल: पीपी के माध्यम से सिमोर्ना बनाम राजस्थान राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 165

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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