राजस्थान हाईकोर्ट ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स मामले के मास्टरमाइंड आनंद सिंह की जमानत रद्द की

LiveLaw News Network

4 April 2022 9:35 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स मामले के मास्टरमाइंड आनंद सिंह की जमानत रद्द की

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में साइकोट्रोपिक ड्रग्स मामले के मास्टरमाइंड आनंद सिंह को दी गई जमानत रद्द कर दी। अदालत ने अन्य तीन आरोपियों अनिल चौकड़ीवाल, दीपक चौकड़ीवाल और भगवान सेन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

    जस्टिस पंकज भंडारी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जमानत रद्द करने की अर्जी मंजूर करते हुए कहा,

    "आरोपी प्रतिवादी की संलिप्तता इस तथ्य से बहुत बड़ी है कि आरोपी आनंद सिंह के मोबाइल फोन में प्रासंगिक तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट पाए गए, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वह इन साइकोट्रोपिक पदार्थों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर रहा है और उसे यूएसए में निर्यात किए है। इसके अलावा, चार्जशीट से यह भी पता चला है कि आनंद सिंह ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है।"

    अदालत ने कहा कि आनंद सिंह की उपस्थिति खातीपुरा में परिसर की तलाशी के दौरान दिखाई गई है, जहां से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की वसूली की गई। अदालत ने कहा कि इस बात के भी सबूत हैं कि आनंद सिंह के खाते में साइकोट्रोपिक पदार्थ के लिए भुगतान प्राप्त हुआ। अदालत ने यह भी देखा कि उसने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसे इन दवाओं का भुगतान नकद या उसके खाते में प्राप्त हो रहा था। अदालत ने निर्देश दिया कि उसे तत्काल हिरासत में लिया जाए।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि डीआरआई द्वारा दायर आरोप पत्र से यह स्पष्ट है कि आरोपी प्रतिवादी आनंद सिंह मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी है, जो सिंडिकेट का संचालन कर रहा है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी आरोपी आनंद सिंह के मोबाइल फोन में मिली प्रासंगिक तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि उन्हें इन साइकोट्रोपिक पदार्थों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे है और उन्हें यूएसए निर्यात किया जा रहा है।

    अदालत ने आनंद सिंह के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि अदालत अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 (2) एक स्वतंत्र खंड है, जो अदालत को जमानत रद्द करने का अधिकार देता है।

    अदालत ने कहा कि दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे और डीएचएल एक्सप्रेस इंडियन प्रा. लिमिटेड को इस अदालत के समक्ष उस समय कभी नहीं रखा गया था जब आरोपी प्रतिवादी आनंद सिंह की जमानत याचिका को अनुमति दी गई।

    अदालत ने यह नोट किया कि धारा 37 के जनादेश के अनुसार, एक व्यक्ति जो वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ का कारोबार कर रहा है, वह तब तक जमानत का हकदार नहीं है जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि आरोपी को दोषी मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है। अगर जमानत दी जाती है तो वह अपराध नहीं दोहराएगा।

    इसके अलावा, आरोपी अनिल चौकड़ीवाल और दीपक चौकड़ीवाल की जमानत अर्जी को रद्द करते हुए अदालत ने पाया कि उनके परिसर से व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में यह आया कि उन्होंने ड्रग्स सिंडिकेट को साइकोट्रोपिक ड्रग्स की आपूर्ति की, जिसका मास्टरमाइंड आनंद सिंह है।

    अदालत ने टिप्पणी की कि जहां तक किराए पर लिए गए परिसर से ​​आरोपी भगवान सेन का संबंध है, वहां से एक व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। अदालत ने पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दवाओं को भेजने के लिए उन्हें छिपाने के लिए संगमरमर के पदों और विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आरोपी भगवान सेन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने परिसर को किराए पर लिया और उसे नशीली दवाओं की खेप प्राप्त हो रही और मार्बल के बर्तनों में नशीला पदार्थों को छुपाकर रखा गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता सामान्य डाकघर से इन पार्सल की बुकिंग के लिए भी जिम्मेदार है।

    तथ्य

    यह सूचना मिलने पर कि जयपुर से भारी मात्रा में मादक पदार्थों की नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी की जा रही है, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा भगवान सेन द्वारा किराए के एक घर की तलाशी ली गई। इसमें मादक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा बरामद की गई। इसके अलावा, अनिल चौकड़ीवाल और दीपक चौकड़ीवाल के सदर बाजार, नसीराबाद स्थित एक घर से टैबलेट/इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों के मोबाइल फोन में मिली सामग्री और शिपमेंट के संबंध में उनके संबंधित बयानों के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने आईजीआई हवाई अड्डे और मोती नगर, दिल्ली से व्यावसायिक मात्रा में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए।

    इसके बाद आनंद सिंह को 5.3.2022 को जमानत दे दी गई। अन्य आरोपी याचिकाकर्ताओं पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 22-सी, 23-सी, 25, 29 आर/डब्ल्यू धारा 2, 8-सी, 9(1-ए) और नियम 65-ए और 66 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    एनडीपीएस नियम, 1985 जबकि आरोपी आनंद सिंह पर उपरोक्त आरोपों के अलावा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/27 के तहत भी आरोप लगाया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जमानत रद्द करने का निर्देश दिया जिसके बाद आरोपी प्रतिवादी आनंद सिंह को नोटिस जारी किया गया।

    याचिकाकर्ताओं के वकीलों में नितिन भंडारी, सूर्य प्रकाश शर्मा और रविकांत शर्मा शामिल हैं। प्रतिवादियों के वकील में अनिल उपमान शामिल हैं। डीआरआई के वकील में किंशुक जैन शामिल हैं।

    केस शीर्षक: स्वतः संज्ञान मामला, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच बनाम आनंद सिंह

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 116

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