बाल श्रम: राजस्थान हाईकोर्ट ने बचाव और पुनर्वास सिस्टम को संस्थागत बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया
Shahadat
20 July 2022 1:07 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सभी बाल श्रमिकों के लिए 'बचाव और पुनर्वास सिस्टम' को संस्थागत बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र के श्रम विभाग को नोटिस जारी किया।
चीफ जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट गोपाल सिंह बरेथ द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।
खंडपीठ ने आदेश दिया,
"व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने के लिए अनुमति की प्रार्थना की ताकि केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को प्रतिवादी के रूप में पेश किया जा सके। मामले में नए जोड़े गए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें, जिस पर 02.08.2022 को उन्हें जवाब देना होगा।"
इससे पहले कोर्ट ने राज्य से बाल श्रम गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना की मांग की थी।
एडवोकेट जनरल एम.एस. सिंघवी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और आश्वासन दिया कि पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदमों सहित आगे की समेकित अनुपालन रिपोर्ट दायर किए जाने वाले हलफनामे में शामिल की जाएगी।
अदालत ने निजी प्रतिवादियों को आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड रखने की स्वतंत्रता भी दी।
17.06.2020 को अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें सचिव, श्रम विभाग और श्रम आयुक्त क्रमशः उस समिति के अध्यक्ष और सचिव के रूप में शामिल है। साथ ही वर्तमान मामले में दिनांक 28.09.2020 को हाईकोर्ट द्वारा विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने राय दी,
"चूंकि, समिति 17.06.2020 को राज्य द्वारा पहले ही गठित की जा चुकी है, हम प्रतिवादी-राज्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं कि उक्त समिति द्वारा बाल शोषण और श्रम को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा, फर्म और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना भी आवश्यक है। दिनांक 17.06.2020 के आदेश के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और यदि आवश्यक हो तो गैर सरकारी संगठनों की मदद से इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है, जो पहले से ही बच्चों की सुरक्षा में शामिल हैं।
राज्य की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई में कई बाल मजदूर पाए गए और बाद में उन्हें बचा लिया गया। अदालत ने कहा कि विभिन्न छोटे/बड़े पैमाने पर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में बाल तस्करी और बच्चों के शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ भी बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने यह भी पाया कि एक बाल श्रमिक के मृत पाए जाने पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है
खंडपीठ ने राज्य की ओर से दाखिल जवाब की जांच करते हुए कहा,
"इसके अलावा, यह भी पता चला है कि देश के अन्य राज्यों से बाल श्रमिकों की तस्करी की जा रही है, ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में जहां खराब आर्थिक स्थिति और घोर गरीबी के कारण वे इस तरह की शोषणकारी प्रथाओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जाहिर है, यह सब किया संगठित गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है, जहां अन्य राज्यों या राजस्थान राज्य के भीतर बच्चों की तस्करी की जा रही है और कुछ क्षेत्रों में शोषण की स्थिति में बाल श्रम के रूप में काम करने के लिए लाया जाता है जब तक कि उन्हें बचाया और पुनर्वास नहीं किया जाता।"
अदालत ने अन्य क्षेत्रों में मामलों की संख्या की भी तुलना की और पाया कि कुछ चिन्हित क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों की बड़ी संख्या बाल श्रमिकों को तैनात करके बेईमान तत्वों द्वारा की जा रही है।
इस संबंध में अदालत ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विशेषज्ञों/गैर सरकारी संगठनों की मदद से उचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के शोषणकारी बाल श्रम प्रथाओं को रोका जा सके। अदालत ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को पहले होने देना और फिर अपराध दर्ज करके कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कार्य योजना तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को बाल मजदूरों के रूप में इस तरह के शोषणकारी व्यवहार में न डाला जाए।
इसके अलावा, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर राज्य से ठोस कार्य योजना के साथ-साथ उच्च स्तरीय समिति द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की भी मांग की गई।
गोपाल सिंह बरेठ-याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। प्रतिवादियों के वकीलों में एजी एम.एस. सिंघवी एडोवेकट के साथ सिद्धांत जैन, एडवोकेट प्रियंका माली और एडवोकेट साज़िया और एडवोकेट वेयनकटेश गर्ग पेश हुए।
केस टाइटल: गोपाल सिंह बरेठ बनाम राजस्थान राज्य
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