राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान कारागार नियम 1951 में संशोधन' के तहत जेल में धर्म/जाति के आधार पर श्रम आबंटन के प्रावधान को हटाने वाले प्रावधान की अधिसूचना जारी की

LiveLaw News Network

16 Feb 2021 8:12 AM GMT

  • राजस्थान सरकार ने राजस्थान कारागार नियम 1951 में संशोधन के तहत जेल में धर्म/जाति के आधार पर श्रम आबंटन के प्रावधान को हटाने वाले प्रावधान की अधिसूचना जारी की

    राजस्थान सरकार ने 02 फरवरी को जेलों में जाति/धर्म आधारित श्रम आवंटन की अनुमति के प्रावधानों को हटाने/संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

    यह संशोधन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में राज्य सरकार से यह तय करने के बाद पेश किए गए हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैदियों को केवल उनकी जाति के आधार पर शौचालय की सफाई आदि जैसे कामों में लिप्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

    न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया,

    "हमारे देश की प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था और जेलों में उचित स्वच्छता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए यह न्याय के हित में होगा कि राज्य सरकार सभी जेलों में यंत्रीकृत / स्वचालित सफाई सुविधाओं की स्थापना पर विचार करे।"

    जेल अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं।

    गौरतलब है कि राजस्थान कारागार (संशोधन) नियम, 2021 में भाग 9 की धारा II के नियम 67 में संशोधन किया गया है, जिसमें भाग 10 के खंड I के नियम 13 और भाग 15 की धारा 27 के नियम 27 [मौजूदा खण्ड (d) को हटा दिया गया है] 'राजस्थान कारागार नियम 1951' शामिल है।

    भाग 9 की धारा II के संशोधित नियम 67 में अब यह कहा गया है कि,

    "किसी कैदी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर खाना पकाने के लिए नहीं चुना जाएगा।"

    प्रावधान में कहा गया,

    'रसोइया गैर-अभ्यस्त वर्ग का होगा। इस वर्ग का कोई भी ब्राह्मण या पर्याप्त रूप से उच्च जाति का हिंदू कैदी रसोइया के रूप में नियुक्ति का पात्र है।'

    भाग 10 के खंड I के नियम 13 का संशोधन

    भाग 10 की धारा I का संशोधित नियम 13 अब कहता है,

    "कोई भी कामगार उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं चुना जाएगा।"

    निवर्तमान प्रावधान 'सफाई कर्मचारी को उन लोगों में से चुना जाएगा, जो उस जिले के रिवाज से, जिसमें वे रहते हैं या अपने पेशे को अपनाने के कारण सफाई का काम करते हैं, जब वे मुक्त होते हैं'।

    भाग 15 की धारा I के नियम 27 का संशोधन

    इससे पहले, भाग 15 के खंड I के नियम 27 के खंड (डी) ने कहा था कि सरकार के विवेक के अधीन आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी भी सदस्य को आदतन अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

    नवीनतम संशोधन के साथ, इस नियम का खंड (डी) अब हटा दिया गया है।

    पृष्ठभूमि

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि द वायर ने 10 दिसंबर को भारत में विभिन्न राज्यों में जेलों के अंदर प्रचलित जाति प्रथाओं पर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

    यह रिपोर्ट राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) के एक शोध पत्र पर आधारित थी।

    इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट (दिसंबर 2020 में) ने नोट किया था,

    "रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति से, जो राज्य की जेल में प्रवेश करता है, उसकी जाति और पहचान के बारे में पूछा जाता है और फिर उसके बाद किए गए अपराध की प्रकृति के तहत शौचालय की सफाई, जेलों की सफाई आदि जैसे कामों को समाज में सबसे कम परित्यागों से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता है।"

    उक्त रिपोर्ट इस तथ्य को भी संदर्भित करती है कि विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल अभी भी पुरातन और अपमानजनक जाति व्यवस्था से ग्रस्त हैं, जिसे भारत के संविधान ने मिटाने का संकल्प लिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम इस बात पर कायम हैं कि किसी भी अंडर ट्रायल कैदी को जेल में इस तरह की ड्यूटी नहीं दी जा सकती है।"

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