राजस्थान बार काउंसिल चुनाव: सुपरवाइजरी कमेटी ने 'सीनियर एडवोकेट' कैटेगरी के बिना बैलेट पेपर छापने का आदेश दिया

Shahadat

8 April 2026 8:16 PM IST

  • राजस्थान बार काउंसिल चुनाव: सुपरवाइजरी कमेटी ने सीनियर एडवोकेट कैटेगरी के बिना बैलेट पेपर छापने का आदेश दिया

    राजस्थान बार काउंसिल चुनावों के लिए बनी हाई-पावर्ड चुनाव सुपरवाइजरी कमेटी ने निर्देश दिया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, पिछली परंपराओं के अनुसार, उनके एनरोलमेंट की तारीखों के क्रम में ही छापे जाएं। इसमें 'सीनियर एडवोकेट' और 'एडवोकेट' के बीच कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी।

    यह निर्देश राजस्थान बार काउंसिल के सेक्रेटरी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे के संदर्भ में आया है। चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में एडवोकेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया—'सीनियर एडवोकेट' और 'एडवोकेट'। यह तर्क दिया गया कि ऐसा करना पिछली परंपराओं के विपरीत है।

    कमेटी ने पाया कि हालांकि ऐसी कैटेगरी बनाने पर रोक लगाने वाला कोई नियम नहीं है। फिर भी पिछली परंपराओं के अनुसार, उम्मीदवारों के नाम हमेशा बैलेट पेपर पर उनके एनरोलमेंट के क्रम में ही छापे जाते रहे हैं।

    बैलेट पेपर की स्थिति के बारे में कमेटी की जांच के आधार पर यह बताया गया कि बैलेट पेपर छपने के लिए भेज दिए गए, लेकिन अभी तक छपे नहीं थे।

    इस बात को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने राय दी कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, पिछली स्थापित परंपराओं के अनुसार ही छापे जाएं, जिसमें 'सीनियर' पदनाम के आधार पर कोई कैटेगरी न हो।

    कमेटी ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों में की गई ऐसी कैटेगरी पर भी गौर किया। हालांकि, यह कहा गया कि चूंकि यह मामला कमेटी तक नहीं पहुंचा था। इसलिए इस पर कोई राय नहीं दी गई।

    इसके अलावा, कमेटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह इस आदेश की जानकारी सभी हाई-पावर्ड कमेटियों और राज्य बार काउंसिलों को दे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की विसंगति से बचा जा सके।

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