'फासीवादी भाजपा' का नारा लगाना कोई अपराध नहीं: मद्रास हाईकोर्ट
Shahadat
25 Aug 2023 2:32 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि 'फासीवादी भाजपा मुर्दाबाद' का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन की उपस्थिति में विमान में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।
जस्टिस पी धनबल ने कहा कि सोफिया ने केवल "फासीवादी भाजपा" का नारा लगाया और ये शब्द कोई अपराध नहीं है और प्रकृति में तुच्छ हैं। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 290 के तहत सार्वजनिक उपद्रव के अपराध को आकर्षित करने के लिए आरोप पत्र में कुछ भी नहीं है।
आदेश में आगे कहा गया,
“प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने केवल 'फासीवादी बीजेपी' का नारा लगाया। यह शब्द कोई अपराध नहीं हैं और यह प्रकृति में तुच्छ हैं। इसलिए जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एसटीसी नंबर में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर III, थूथुकुडी की फाइल पर 2018 की नंबर 324 को रद्द किया जा सकता है।”
तमिलनाडु भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मामले में हस्तक्षेपकर्ता के अन्नामलाई ने तर्क दिया कि पुलिस नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम 1982 के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के तहत मामला दर्ज करने में विफल रही। हालांकि, अदालत ने कहा कि उक्त अधिनियम लागू नहीं होगा। चूंकि सोफिया द्वारा कोई हिंसा नहीं की गई और केवल शब्द बोलने से विमान की सुरक्षा को ख़तरा होने की संभावना नहीं है।
अदालत ने कहा,
"इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कोई हिंसा नहीं की गई। केवल उक्त शब्द के उच्चारण से किसी भी विमान की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना नहीं है। विमान द्वारा उक्त प्रावधान को आकर्षित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत नहीं दी गई।"
पुलिस प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही
दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर शुरू में आईपीसी की धारा 209 और तमिलनाडु सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 75के तहत दर्ज की गई थी। ये दोनों गैर-संज्ञेय अपराध हैं। हालांकि, आईपीसी की धारा 505(1)(बी), जो संज्ञेय अपराध है, उसको बाद में शिकायत में बिना किसी कथन के प्रिंटिड एफआईआर में हाथ से लिखा गया।
यह देखते हुए मजिस्ट्रेट ने सोफिया को आईपीसी की धारा 505(1)(बी) के तहत अपराध के लिए रिमांड पर लेने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें केवल आईपीसी की धारा 290 और तमिलनाडु शहर पुलिस अधिनियम की धारा 75(1)(सी) के तहत अपराध के लिए रिमांड पर लिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार आईपीसी की धारा 505 के तहत रिमांड खारिज हो जाने के बाद पुलिस का कर्तव्य है कि वह सीआरपीसी की धारा 155 के तहत प्रक्रिया का पालन करे। हालांकि, वर्तमान मामले में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि शिकायत में किसी भी सामग्री के बिना केवल एफआईआर में आईपीसी की धारा 505 को शामिल करना कानून के तहत विचार की गई प्रक्रिया से भटकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने कहा,
“सीआरपीसी की धारा 155(4) के अनुसार, जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा। भले ही अन्य अपराध गैर-संज्ञेय हों। हालांकि, शिकायत किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है। केवल उन कारणों के लिए संज्ञेय अपराध को शामिल करने से सीआरपीसी की धारा 155 के तहत प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निर्णयों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 155(1) और (2) के तहत प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं तो शिकायत में बिना किसी सामग्री के संज्ञेय अपराध को शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 155(1) और (2) के तहत अनिवार्य प्रक्रियाएं लागू नहीं होंगी। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 505(1)(बी) को शामिल करना सीआरपीसी की धारा 155(1) और (2) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया से हटने के लिए पर्याप्त नहीं है।''
अदालत ने यह भी कहा कि थूथुकुडी जिला, जहां एफआईआर दर्ज की गई, तमिलनाडु सिटी पुलिस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 75 को लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, अदालत ने पाया कि सोफिया के खिलाफ आरोप भी उस सीमा तक रद्द किया जा सकता है।
इस प्रकार, यह पाते हुए कि सोफिया द्वारा किया गया कृत्य किसी अपराध को आकर्षित नहीं करता, अदालत ने कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका स्वीकार कर ली।