[रेलवे दुर्घटना] रेलवे का नौकर न होने के बावजूद मालगाड़ी में यात्रा करने वाला व्यक्ति मुआवजे का हकदार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 July 2022 8:23 AM GMT

  • [रेलवे दुर्घटना] रेलवे का नौकर न होने के बावजूद मालगाड़ी में यात्रा करने वाला व्यक्ति मुआवजे का हकदार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रेल कर्मचारी नहीं होकर भी मालगाड़ी में यात्रा कर रहा है और उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो वह रेल प्रशासन से मुआवजे का हकदार नहीं है।

    जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 123(सी)(2) के तहत यात्री के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, वह मुआवजे का हकदार नहीं है।

    यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 123 (सी) (2) में कहा गया है कि एक अप्रिय घटना में यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से किसी भी यात्री का आकस्मिक रूप से गिरना शामिल होगा और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 124 ए के अनुसार, अप्रिय घटना होने पर रेलवे प्रशासन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

    अनिवार्य रूप से, यदि अधिनियम की धारा 123 (सी) (2) और 124 ए को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह प्रावधान कहता है कि यदि कोई यात्री किसी यात्री ट्रेन से दुर्घटनावश गिर जाता है और उसे चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दावेदार मुआवजे का हकदार होगा।

    संक्षेप में मामला

    मृतक (दावेदार) की पत्नी ने मृतक की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग सदस्य (तकनीकी), रेलवे दावा न्यायाधिकरण, रांची द्वारा खारिज किये जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

    उसके बयान के अनुसार, उसका पति एक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा था और वह एक चलती यात्री ट्रेन से गिर गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि वह यह स्थापित करने में विफल रही कि मृतक की मौत एक यात्री ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी।

    जब वह हाईकोर्ट गई, तो रेलवे ने दलील दी कि रेलवे की ओर से गवाहों से पूछताछ में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि मृतक की मृत्यु किसी अप्रिय घटना के कारण नहीं हुई, क्योंकि वह एक मालगाड़ी से गिर गया था, न कि एक यात्री ट्रेन से।

    यहां यह दोहराया जा सकता है कि एक अप्रिय घटना तब कहा जाता है जब अन्य बातों के साथ-साथ, कोई व्यक्ति यात्री ट्रेन से किसी यात्री की गलती से गिर जाता है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह साबित हो गया था कि मृतक एक मालगाड़ी से गिर गया था, न कि एक यात्री ट्रेन से और इसलिए जो सवाल तय किया जाना बाकी था, वह था - चूंकि वह एक मालगाड़ी से गिर गया था और वह रेल सेवक नहीं था, तो क्या उसे यात्री कहा जा सकता है?

    इस संबंध में, यह देखते हुए कि एक यात्री, भले ही उसके पास एक वैध टिक हो, मालगाड़ी में यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं है, कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

    "एक मालगाड़ी यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं है। यात्री ट्रेनें यात्रियों को ले जाने के लिए होती हैं और किसी को भी मालगाड़ी में यात्री के रूप में यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है। मालगाड़ी में यात्रा करने के लिए यात्रियों को रेलवे टिकट जारी नहीं किया जाता है। यदि व्यक्ति, एक रेल कर्मचारी नहीं होने के बाद भी अपने कारणों से मालगाड़ी में यात्रा करता है, उसे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 123 (सी) (2) के अनुसार यात्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

    इस प्रकार, कोर्ट ने पाया कि चूंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह बिना अधिकार के मालगाड़ी में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 123 (सी) (2) के तहत कवरेज पाने के लिए यात्री नहीं कहा जा सकता है।

    इस प्रकार, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि दावेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

    केस शीर्षक - मधु देवी बनाम भारत सरकार

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