अधिवक्ता महमूद प्राचा के ऑफिस पर छापेमारी अवैध : जस्टिस कोलसे पाटिल, प्रशांत भूषण और सीयू सिंह ने कहा

LiveLaw News Network

13 Jan 2021 10:33 PM IST

  • अधिवक्ता महमूद प्राचा के ऑफिस पर छापेमारी अवैध : जस्टिस कोलसे पाटिल, प्रशांत भूषण और सीयू सिंह ने कहा

    प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बुधवार को आयोजित एक प्रेस बैठक में प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और आर.डी.टी. बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कोलसे पाटिल हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध एकजुट हुए।

    बैठक का प्राथमिक उद्देश्य अधिवक्ता प्राचा के अटॉर्नी क्लाइंट विशेषाधिकार पर पूरी तरह से उल्लंघन की घटना पर चिंता व्यक्त करना था।

    महमूद प्राचा एक प्रमुख वकील हैं जो दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े अभियुक्तों के मामलों की पैरवी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ उसकी "एक तरफा और गैर-कानूनी जांच" पर एफआईआर दर्ज करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

    प्राचा के ऑफिस पर रेड

    दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell of the Delhi Police) ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा मारा। अधिवक्ता महमूद प्राचा दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों के कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर कहा है कि प्राचा की लॉ फर्म पर छापेमारी फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के "गुप्त दस्तावेजों" और "आउटबॉक्स की मेटाडेटा" की खोज के लिए एक स्थानीय अदालत से प्राप्त वारंट पर आधारित थी।

    प्रेस मीटिंग में तीनों वक्ताओं द्वारा उठाया गया प्राथमिक विवाद यह था कि श्री महमूद प्राचा के कार्यालय के कंप्यूटर स्रोतों पर छापा मारने की क्या आवश्यकता थी जब अधिकारियों को यह मेल आसानी से उपलब्ध हो सकता था कि इसे कहां भेजा गया था?

    प्रेस बैठक के अनुसार, छापेमारी करने का उद्देश्य "अपने कंप्यूटर सिस्टम में सभी सूचनाओं को पकड़ना था जिसमें न केवल उनकी व्यक्तिगत और निजी जानकारी शामिल थी, बल्कि विशेष रूप से उनके और उनके क्लाइंट के बीच संचार शामिल थे जो संरक्षित हैं।"

    प्रेस मीट में उठाया गया एक और मुद्दा यह था कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोई समन या आदेश जारी नहीं किया गया था।

    मीडिया को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की कोई भी शर्त दिल्ली पुलिस को नहीं मिली थी और न ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस तरह के पूर्व शर्त के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज की थी।

    इसलिए यह वक्ताओं ने कहा,

    "यदि पुलिस शरीफ मलिक की ओर से अधिकारियों को श्री प्राचा द्वारा भेजे गए एक विशेष ईमेल को चाहती थी, तो वे उसे सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पेश करने के लिए कह सकते थे। इस प्रकार धारा 93 का उपयोग सर्च करने के लिए किया जाता है। उनके कंप्यूटरों और / या उनके कंप्यूटरों की सभी जानकारी को हटाना न केवल अवैध, साक्ष्य अधिनियम और बार काउंसिल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि श्री प्राचा को धमकाने और परेशान करने के लिए पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। "

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