समझौते के आधार पर नैतिक पुलिसिंग मामलों को रद्द करने से लोगों के बीच गलत संदेश जाता है: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 March 2022 1:54 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नैतिक पुलिसिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें मानसिक भ्रष्टता शामिल है और ऐसे मामलों को आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति के. हरिपाल उस मामले पर फैसला सुना रहे थे जिसमें हिंसक भीड़ ने एक निहत्थे व्यक्ति पर एक अलग समुदाय की महिला को अपनी कार में ले जाने पर हमला किया था।

    बेंच ने कहा,

    "यह एक ऐसा मामला है जिसमें घातक हथियारों से लैस एक भीड़ दूसरे प्रतिवादी को इस आधार पर घेर रखी थी और उस पर हमला कर रही थी कि उसने एक अलग समुदाय की एक महिला को कार में बैठाया था। दूसरे शब्दों में, वे नैतिक पुलिसिंग कर रहे थे। इसका मतलब है कि यह मानसिक भ्रष्टता से जुड़ा अपराध है। इसके अलावा, एक निहत्थे एकल व्यक्ति के खिलाफ क्रूर हमला किया गया और उसे गंभीर चोटें आईं।"

    यह सूचित किया गया कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर इस तरह के मामले को निपटारे के आधार पर रद्द करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा।"

    भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 341, 323, 324, 506 (ii), 308 r/w धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी 10 व्यक्तियों द्वारा अधिवक्ता एस जीजी के माध्यम से याचिका दायर की गई थी।

    अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्तों ने एक अस्पताल के बाहर एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में, वास्तविक शिकायतकर्ता को केवल इसलिए धमकाया, रोका और घायल किया क्योंकि उन्हें संदेह था कि उनके वाहन में एक अलग समुदाय की महिला है।

    उन्होंने समझौते के आधार पर सहायक सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। वास्तविक शिकायतकर्ता ने भी पुष्टि की कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं।

    वरिष्ठ लोक अभियोजक सनल टीआर ने समझौते की पुष्टि करते हुए कार्यवाही को रद्द करने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि आरोपी नैतिक पुलिसिंग में लगे हुए थे।

    पक्षकारों की प्रस्तुतियां दर्ज करने के बाद, न्यायालय लोक अभियोजक से सहमत हो गया।

    जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया। जहां यह माना गया है कि समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय, अंतिम लक्ष्य न्याय के अंत को सुरक्षित करना है। यह भी विस्तार से बताया गया कि हत्या, बलात्कार, डकैती, आदि जैसे गंभीर अपराध, या आईपीसी के तहत मानसिक भ्रष्टता के अन्य अपराध या विशेष विधियों के तहत नैतिक अधमता के अपराधों को समझौते के आधार पर रद्द करने पर विचार करने से बचना चाहिए।

    इस प्रकार, न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया कि नैतिक पुलिसिंग मानसिक भ्रष्टता का अपराध है।

    केस का शीर्षक: मुहम्मद नज़र एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 138

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