कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए ताकि उसके कर्मचारियों पर प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी के रूप में मुकदमा चलाया जा सके: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चोरी के आभूषणों की खरीद का मामला खारिज किया

Shahadat

17 Jan 2023 10:50 AM GMT

  • कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए ताकि उसके कर्मचारियों पर प्रतिनियुक्त रूप से उत्तरदायी के रूप में मुकदमा चलाया जा सके: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चोरी के आभूषणों की खरीद का मामला खारिज किया

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के दो कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, जिन पर चोरी के सोने के आभूषण खरीदने का आरोप है, क्योंकि पुलिस कंपनी को मामले में आरोपी के रूप में पेश करने में विफल रही।

    जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने होन्नेगौड़ा और प्रवीण एच के द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और कहा,

    "याचिकाकर्ताओं-आरोपी नंबर 2 और 4 के खिलाफ चार्जशीट रखी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिस कंपनी में वे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, उस कंपनी से उन्होंने चोरी हुए सोने के जेवरात खरीदे हैं। इसलिए कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किए जाने की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ताओं-आरोपी नंबर 2 और 4 को इसके लिए परोक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

    निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पीठ ने आर कल्याणी बनाम जनक सी मेहता और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट (2009) 1 एससीसी 516 में दी गई। इस मामले यह कहा गया था, "इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति को कंपनी के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने के साथ आगे बढ़ना होगा और कंपनी को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। किसी भी घटना में ऐसा करना उचित होगा, क्योंकि कंपनी के कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कंपनी के खिलाफ भी कानूनी आरोप लगाए गए हैं।"

    आईपीसी की धारा 454, 380 और 413 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के सोने के आभूषणों को आरोपी ने चुरा लिया और उसे एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं में बेच दिया।

    पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया और मजिस्ट्रेट अदालत ने 16-09-2017 को उसका संज्ञान लेते हुए कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त नंबर 2 और 4, जो चोरी के आभूषण खरीदने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं, उन्होंने उपरोक्त अपराध किए हैं। इसलिए लिया गया संज्ञान किसी भी हस्तक्षेप का वारंट नहीं करता है और याचिका खारिज करने की मांग करता है।

    पीठ ने यह भी कहा,

    "अन्यथा भी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई कि याचिकाकर्ताओं-आरोपी नंबर 2 और 4 ने उक्त कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूरी तरह से यह जानते हुए भी कि प्रतिवादी नंबर 2 से सोने के आभूषण चोरी किए गए या खरीदे हैं।"

    याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता नंबर 2 और 4 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

    केस टाइटल: होनेगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: रिट पेटिशन नंबर 1353/2018

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 15/2023

    आदेश की तिथि: 05-01-2023

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रसन्ना कुमार पी और प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी विनायक वी.एस. पेश हुए।

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