"पंजाब एक समृद्ध राज्य था, लेकिन अब ड्रग-तस्करी की चपेट में है": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 Feb 2022 11:00 AM IST

  • पंजाब एक समृद्ध राज्य था, लेकिन अब ड्रग-तस्करी की चपेट में है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, "पंजाब राज्य जो समृद्ध राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता था, अब मादक पदार्थों की तस्करी की चपेट में है।"

    जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज केस में हरभजन सिंह को कथित रूप से 19000 नशीले कैप्सूल 'रिडले' रखने के आरोप में जमानत देने से इनकार करते हुए उक्त टिप्पणी की।

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी/जमानत आवेदक सह-अभियुक्त के साथ कार में यात्रा कर रहा था, जब कथित तौर पर नशीली गोलियों की बरामदगी की गई। यह तर्क दिया गया कि कथित वसूली वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में अभियुक्तों को जमानत देने पर रोक लगाता है।

    दूसरी ओर, जमानत आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि नशीले कैप्सूल की कथित बरामदगी सह-आरोपी के कब्जे वाली कार की पिछली सीट के पास सह-आरोपी के पैरों के बीच एक बैग में पड़े एक लिफाफे से हुई थी।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के पास नशीला टैबलेट एक्टिव था। याचिकाकर्ता पिछले आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में था।

    याचिकाकर्ता और राज्य के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में की गई वसूली वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामलों में आरोपी को जमानत देने पर रोक है।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता समान प्रकृति के एक अन्य मामले में भी शामिल है, जो समान प्रकृति के बार-बार अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है।

    कोर्ट ने कहा:

    "पंजाब राज्य जो समृद्ध राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता था, अब नशीली दवाओं की तस्करी की चपेट में है। इस खतरे को रोकने के लिए याचिकाकर्ता जैसे अभियुक्तों को उसे अनुदान देने के स्तर पर भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए/वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    अंत में, इस बात पर बल देते हुए कि याचिकाकर्ता नियमित जमानत की रियायत नहीं मांग सकता है, जो यदि दी जाती है तो समान प्रकृति के अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता का मार्ग प्रशस्त करेगी, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक - हरभजन सिंह @ भज्जा बनाम पंजाब राज्य

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