पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, कहा- मुस्लिम के रूप में अनुसूचित जाति वर्ग के लाभ के हकदार नहीं
Avanish Pathak
12 Jun 2023 12:55 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर की सेवा समाप्ति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वह मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, इसलिए वह अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पाने का हकदार नहीं था।
जस्टिस जयश्री ठाकुर ने कहा,
"इस न्यायालय की राय है कि भले ही याचिकाकर्ता ने एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया हो या धोखाधड़ी से प्राप्त किया हो, लेकिन चूंकि उसने दावा किया था और उसे उक्त प्रमाण पत्र के तहत लाभ दिया गया था, जिसके लिए वह निश्चित रूप से हकदार नहीं था। , उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
"इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में कि यहां याचिकाकर्ता हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म को मानता है, जिसे कि राष्ट्रपति के आदेश (संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950) के पैरा 3 में निर्दिष्ट किया गया है, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से संबंधित व्यक्ति होने के कारण एससी प्रमाण पत्र पाने का हकदार नहीं है।”
कोर्ट यह श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेवाओं से हटाने के खिलाफ सहायक प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 2010 में आबिद अली को एससी श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2012 में, एक असफल उम्मीदवार द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिकायत की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने खुद को जुलाहा समुदाय से संबंधित एससी उम्मीदवार होने का दावा करते हुए नौकरी प्राप्त की थी। जबकि मुस्लिम होने के कारण उनका एससी वर्ग में चयन नहीं हो सकता।
2017 में एक समिति ने पाया कि उपायुक्त, करनाल की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को एससी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। जिसके बाद पूर्व में गठित समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया गया। बाद में कार्यकारिणी परिषद की बैठक में प्रोफेसर को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया।
अदालत ने कहा कि भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलतबयानी या धोखाधड़ी नहीं की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता और उसके पिता के नाम से यह स्पष्ट है कि वह मुस्लिम समुदाय से है, यह इस तथ्य के बावजूद है कि अनुसूचित जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र उनके पक्ष में जारी किया गया था।
कोर्ट ने कहा,
"लेकिन कानून की स्थापित स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति का दर्जा पाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी भी अन्य धर्म को मानना होगा, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।"
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें 16 साल की सेवा अवधि के लिए लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा, "...चूंकि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति जिसके लिए वह हकदार नहीं था, शुरू से ही शून्य है, उसे सेवा की लंबाई का लाभ नहीं मिल सकता है जिसके लिए वह पात्र नहीं था।"
हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को दिए गए वेतन और अन्य परिलब्धियों की वसूली नहीं की जाएगी। 17 मई के आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता यदि आज की स्थिति में सरकारी आवास अपने पास रखता है, तो उसे आज से दो महीने की अवधि के भीतर खाली करना होगा।"
केस टाइटल: आबिद अली बनाम हरियाणा राज्य व अन्य