गुरुग्राम में DLF रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
Shahadat
20 Jun 2025 9:49 AM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को गुरुग्राम DLF में एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए कथित तौर पर 2000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया।
न्यायालय ने कहा,
"कार्यालय को हरियाणा राज्य के अलावा DLF लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली भूमि एवं वित्त), शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, DLF सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से तथा नगर निगम, गुरुग्राम अपने आयुक्त के माध्यम से पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जाता है।"
खंडपीठ ने हरियाणा सरकार और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।
मामले को 26 जून के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने राज्य के वकील को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में नगर निगम, गुरुग्राम को सूचित करें और एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
Title: COURT ON ITS OWN MOTION V/S STATE OF HARYANA

