पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने घोषित अपराधी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Shahadat

21 May 2022 2:44 PM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने घोषित अपराधी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित (Proclaimed Offender) किया गया था, जबकि उसे अदालत के सामने इस शर्त के साथ आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था कि उसे उसी दिन जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि जमानत बांड और अन्य उपयुक्त अतिरिक्त शर्तें प्रस्तुत कर दी जाए।

    यह आदेश इस तथ्य के आलोक में पारित किया गया था कि उद्घोषित अपराधी ने स्वयं सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में उद्घोषणा के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,

    "प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। याचिकाकर्ता ने खुद ही इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो इस स्तर पर प्रामाणिकता स्थापित करता है।"

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर निर्णय किए बिना अदालत ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि घोषित अपराधी की गिरफ्तारी 30 जुलाई, 2022 तक रोक दी जाएगी। उस समय तक वह संबंधित अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। अपराधी के पेश होने पर संबंधित अदालत उसे उपयुक्त शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर देगी।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "हालांकि, यदि याचिकाकर्ता ऊपर निर्धारित समय के भीतर पेश होने में विफल रहता है तो गिरफ्तारी पर रोक इस अदालत के किसी भी संदर्भ के बिना खत्म हो जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित अदालत के समक्ष पेश होता है तो याचिकाकर्ता के खिलाफ संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी वारंट ऊपर उल्लिखित मामले में वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।"

    वर्तमान मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 और 420 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए अधिकतम सजा सात साल से अधिक नहीं है। उसे समन की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता था, इसलिए संबंधित अदालत ने अंततः उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही की और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया।

    सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में पारित निर्देशों पर भी ध्यान दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि जब आरोपी को स्वचालित रूप से गिरफ्तार न किया जाए तो उसका अपराध कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि सात वर्ष से कम हो सकती है या जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

    कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद, एआईआर 1977 एससी 2447 का भी उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल नियम को शायद जमानत के रूप में रखा जा सकता है।

    वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि आरोपी के मुकदमे में शामिल नहीं होने और न्याय से भागने की संभावना को विस्तृत और कड़ी शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है।

    इस प्रकार यह आदेश दिया:

    "याचिकाकर्ता 30 जुलाई, 2022 को या उससे पहले संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेगा। पेश होने पर संबंधित अदालत याचिकाकर्ता को उसी दिन जमानत पर रिहा कर देगी, जो उसकी संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने और अतिरिक्त शर्तों को लागू करने के अधीन है, जैसा कि अभियुक्त के आचरण की पृष्ठभूमि में उपयुक्त समझा जाए।

    उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर 30 जुलाई, 2022 तक रोक रहेगी। हालांकि, अगर याचिकाकर्ता ऊपर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है तो गिरफ्तारी पर रोक इस अदालत के किसी भी संदर्भ के बिना खत्म हो जाएगी।

    30 जुलाई, 2022 को या उससे पहले याचिकाकर्ता स्मार्टफोन खरीदेगा और अपने IMEI नंबर और अन्य विवरणों को SHO/I.O को सूचित करेगा। पूर्व में उल्लेखित थाने के याचिकाकर्ता फोन की लोकेशन/जीपीएस को हमेशा "चालू" मोड पर रखेगा। जब भी जांच अधिकारी स्थान साझा करने के लिए कहता है, तो याचिकाकर्ता तुरंत ऐसा करेगा।

    याचिकाकर्ता संबंधित एसएचओ/आईओ की अनुमति के बिना न तो स्थान हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट, कॉल और न ही फोन को प्रारूपित करेगा। यह स्थिति मुकदमे के पूरा होने या मामले के बंद होने तक जारी रहेगी।"

    केस टाइटल: सुरजीत सिंह धालीवाल बनाम पंजाब राज्य और दूसरा

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